HC के EX जज ने ममता पर किया ऐसा कमेंट चुनाव आयोग पहुंच गई TMC मिला यह जवाब
HC के EX जज ने ममता पर किया ऐसा कमेंट चुनाव आयोग पहुंच गई TMC मिला यह जवाब
भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार ने बुधवार को हल्दिया में एक बैठक में एक सीएम ममता बनर्जी पर सेक्सिस्ट टिप्पणी किया. इस घटना का वीडियो एक दिन के बाद वायरल हुआ, जिसके बाद, तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग में इसकी में इसकी शिकायत दर्ज करवाई. मालूम हो कि पूर्व न्यायाधीश का टीएमसी के साथ कई बार विवाद हो चुका है.
नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ नोटिस जारी किया है. उनको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी “अनुचित, विवेकहीन और अशोभनीय” टिप्पणी के लिए तलब किया गया है. हल्दिया में 15 मई को आयोजित एक सभा के दौरान बनर्जी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए गंगोपाध्याय के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गंगोपाध्याय को पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट से मैदान में उतारा है, जहां 25 मई को मतदान होगा. निर्वाचन आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि गंगोपाध्याय की टिप्पणी “अनुचित, विवेकहीन, हर मायने में गरिमा से परे, अपमानजनक” और प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और राजनीतिक दलों को दिए गए परामर्श का उल्लंघन करने वाली पाई गई है. निर्वाचन आयोग ने 20 मई को शाम पांच बजे तक नोटिस पर जवाब मांगा है.
चुनाव प्रचार में सेक्सिस्ट कमेंट
भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार ने बुधवार को हल्दिया में एक बैठक में एक सीएम ममता बनर्जी पर सेक्सिस्ट टिप्पणी किया. इस घटना का वीडियो एक दिन के बाद वायरल हुआ, जिसके बाद, तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज करवाई. मालूम हो कि पूर्व न्यायाधीश का टीएमसी के साथ कई बार विवाद हो चुका है, हालांकि, भाजपा ने इस वीडियो को “फर्जी” बताया है.
बेहद शर्मनाक कमेंट
चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में, तृणमूल ने भाजपा नेता द्वारा दिए गए “बेहद शर्मनाक और घृणित बयान” पर हमला किया और आरोप लगाया कि टिप्पणियां तामलुक उम्मीदवार की ‘महिला द्वेषपूर्ण मानसिकता’ को दर्शाती हैं. पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि भाजपा उम्मीदवार वोट हासिल करने के लिए महिलाओं के खिलाफ ‘अशोभनीय और अपमानजनक बयान’ दे रहे हैं.
20 मई तक जवाब
चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि गंगोपाध्याय की टिप्पणी ‘अनुचित, अविवेकपूर्ण, हर मायने में गरिमा से परे है’ और प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. इलेक्शन कमीशन (EC) ने 20 मई की शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है.
Tags: BJP Bengal, Calcutta high court, Mamta Banarjee, TMCFIRST PUBLISHED : May 17, 2024, 18:26 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed