जेल जाने के नाम पर पड़ जाते हैं बीमार CM केजरीवाल पर BJP का प्रहार
जेल जाने के नाम पर पड़ जाते हैं बीमार CM केजरीवाल पर BJP का प्रहार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद दो जून को सरेंडर करना है. लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बीमारी की बात कहते हुए अंतरिम जमानत को 7 और दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है. अरविंद केजरीवाल की इस याचिका की बीजेपी ने तीखी आलोचना की है.
नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद दो जून को सरेंडर करना है. लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बीमारी की बात कहते हुए अंतरिम जमानत को 7 और दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है. अरविंद केजरीवाल की इस याचिका की बीजेपी ने तीखी आलोचना की है.
बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वह पूरे दिन चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन जेल जाने की बारी आने पर उनकी तबियत खराब हो जाती है. उन्होंने यह भी दावा किया कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका से यह भी स्पष्ट हो गया है कि केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनने नहीं जा रही है, जैसा दावा जेल से बाहर आने के बाद वह लगातार कर रहे हैं.
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सिरसा ने केजरीवाल की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी तबियत ठीक नहीं है और मेडिकल ग्राउंड पर उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया जाए. हैरानी इस बात की है कि जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूमते हैं, सारा दिन चुनाव प्रचार करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और सारे देश की आलोचना करते हैं, उनके जब जेल जाने की बारी आती है तो तबीयत खराब हो जाती है.
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बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत का दावा करते हुए यह भी कहा कि कल तक केजरीवाल कहते थे कि उनके गठबंधन को सवा तीन सौ सीटें आ रही हैं और अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अब उनकी याचिका से एक बात स्पष्ट हो गई है कि देश में इंडी गठबंधन की सरकार नहीं बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में बीजेपी की फिर से सरकार बनने जा रही है और अब अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल भी जाना पड़ेगा, इसलिए वह जमानत मांग रहे हैं.
Tags: Arvind kejriwal, BJP, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 27, 2024, 11:54 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed