नहीं रख सकेंगे फ्लाइट में कदम Airport को धमकी देने वालों के लिए BCAS का फैसला

Bomb Threat to Airline: बीसीएएस ने बड़ा फैसला लेते हुए एयरपोर्ट या एयरलाइंस को बम की धमकी देने वालों को पांच साल के लिए प्रतिबंधित करने फैसला किया है. दोषी पाए जाने पर वह यात्री अगले पांच साल तक हवाई सफर नहीं कर सकेगा. 

नहीं रख सकेंगे फ्लाइट में कदम Airport को धमकी देने वालों के लिए BCAS का फैसला
Bomb Threat to Airline: विमान में बम को लेकर लगातार मिल रही हॉक्‍स कॉल एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सिर दर्द बन चुकी है.  एयरपोर्ट और एयरलाइंस को लगातार मिल रही इन ध‍मकियों को देखते हुए ब्‍यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्‍योरिटीज (बीसीएएस) ने एक बड़ा फैसला किया है. इस फैसले के तहत यदि कोई यात्री इस तरह की किसी भी गतिविधि में संलिप्‍त पाया जाता है, तो उसे पांच सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. यानी, दोषी पाए जाने पर वह अगले पांच साल तक किसी भी एयरलाइंस ने हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा. Tags: Airport Diaries, Airport Security, Aviation News, CISF, Delhi airport, IGI airportFIRST PUBLISHED : June 19, 2024, 13:22 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed