विकल्प कुदेशिया/बरेली: महिलाओं के सशक्तिकरण एवं कल्याण के लिए भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है. जिसके लिए सरकार ने कई योजनाएं भी बनाई है. जिनके बारे में जिला प्रोविजन ऑफीसर मोनिका राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी में योगी सरकार ने महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाई है. उनमें विधवा महिलाओं के लिए महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल कन्या योजना शामिल है. जिनका लाभ वो आसानी से उठा सकती हैं.
यूपी में महिलाओं के लिए योजना
अगर बात की जाए इन योजना के लाभ लेने की तो यह सभी वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है. इनके लिए महिलाएं ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं. और यदि वो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, तो जन सुविधा केंद्र या सीएससी सेंटर के पोर्टल पर फॉर्म भरा जाएगा.
मुख्यमंत्री सुमंगला योजना
सीएम योगी द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सुमंगला योजना का मूल उद्देश्य यह है कि बच्चियों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.इस योजना के अंतर्गत 6 स्टेज में 25000 तक की धनराशि यूपी सरकार द्वारा दी जाती है. जिसमें बच्ची के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक सभी स्टेज में यह धनराशि उपलब्ध कराई जाती है.
मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना
मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के अंतर्गत उन बच्चियों की मदद की जाएगी,जिनके मां-बाप नहीं रहे हैं. उन्हें ढाई हजार की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है.
मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के अंतर्गत बच्चियों के जिन के मां-बाप नहीं रहे हैं. उन्हें 2,500 की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है.बच्चों को धनराशि के रूप में ढाई हजार मिलेंगे. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको जिला कार्यालय में संपर्क करना होगा. यह योजना ऑफलाइन योजना का फॉर्म आप भर कर योजना का लाभ उठा सकते हैं.
विधवा पेंशन योजना
विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए होती है. जो महिलाएं विधवा होती हैं. इसकी उम्र 18 साल से लेकर अधिकतम है. किसी भी वर्ग की या किसी भी धर्म या जाति की महिला इस योजना का लाभ उठा सकती हैं. तो उनकी सहायता के लिए इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को धनराशि प्रदान की जाती है. जिसके लिए वह ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. इसके अलावा यदि महिला ग्रामीण इलाके की है. तो उसका आवेदन जन सुविधा केंद्र या सीएससी सेंटर के पोर्टल पर जाएगा और यदि वह शहर के इलाके से है तो उसका आवेदन एसडीएम के पोर्टल पर जाएगा. इसके लिए महिलाओं को अपना आय प्रमाण पत्र , पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक की पासबुक और महिला की तस्वीर होना अनिवार्य है. विधवा पेंशन के लिए ₹200000 से कम की आए महिलाओं के पास आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
Tags: Local18, UP New Scheme, UP newsFIRST PUBLISHED : August 22, 2024, 13:47 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed