1653 दिन से रेप की सजा काट रहा था युवक लड़की ने खोल दिया मां का राज फिर

Unique Decision: यूपी के बरेली में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. यहां कुछ सालों पहले एक युवक को नाबालिग से बहला फुसलाकर रेप करने के मामले में जेल भेज दिया गया था, लेकिन लगभग साढ़े चार साल बाद मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

1653 दिन से रेप की सजा काट रहा था युवक लड़की ने खोल दिया मां का राज फिर
बरेली. उत्तर प्रदेश के बरेली में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. यहां कुछ सालों पहले एक युवक को नाबालिग से बहला फुसलाकर रेप करने के मामले में जेल भेज दिया गया था, लेकिन लगभग साढ़े चार साल बाद मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. जिसमें युवक निर्दोष सिद्ध हुआ. अब कोर्ट ने झूठा बयान देने वाली को भी उतने ही दिन की सजा सुनाई है. बरेली में बहला फुसला कर ले जाना और फिर नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार करने का आरोप लगाकर अदालत में झूठा बयान देने वाली महिला के खिलाफ ही अदालत ने सजा सुनाते हुए लगभग 600000 का अर्थ दंड भी लगाया है. एक महिला ने 2019 में अपनी नाबालिक बेटी को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाने और उसके बाद उसके साथ नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. अदालत ने सुनवाई के दौरान पीड़ित लड़की ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ बयान देकर आरोप लगाए. उसके बाद वह अपने बयानों से पलट गई. जिसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि जितने दिन एक निर्दोष जेल में रहा उतने ही दिन झूठे बयान देने वाली महिला को सजा मिलेगी. यह भी पढ़ेंः PHOTOS: ‘ऐसी दीवानगी देखी है कहीं…’ लोगों ने कहा अंधभक्त, विरोधियों ने पान खाना किया बंद, फिर भी कम नहीं हुआ मोदी प्रेम बरेली के बारादरी थाना इलाके की रहने वाली एक महिला ने 2 दिसंबर 2019 में बारादरी थाने में एक एफआईआर दर्ज कराकर आरोप लगाया कि अजय उर्फ राघव उसकी 15 साल की नाबालिक बेटी को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाया गया है. जहां नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था और मामला कोर्ट में विचाराधीन था. कोर्ट में विचाराधीन के दौरान आरोपी अजय उर्फ राघव 1653 दिन जेल में बंद रहा. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पांडे ने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़ित लड़की ने पहले जो अपने 164 के बयान दिए थे. उसमें अजय उर्फ राघव पर नशे की हालत में दिल्ली ले जाना और उसके बाद दुष्कर्म का आरोप लगाया था. पर जब मामले में सुनवाई चली. उस दौरान 8 फरवरी 2024 को पीड़िता अपने पहले दिए गए अदालत में बयानों से पलटते हुए खुद ही उन्हें झूठा बता दिया. इतना ही नहीं लड़की ने अदालत में बयान दिया कि आरोपी अजय उर्फ राघव ने उसके साथ कोई घटना नहीं की ना ही उसे वह दिल्ली ले गया. इसके बाद तत्कालीन न्यायाधीश ने झूठे बयान देने के मामले में लड़की को ही अदालत ने जेल भेज दिया. जिसके कुछ दिनों बाद वह जमानत पर छूट गई. दूसरी तरफ आरोपी अजय उर्फ राघव को भी अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया. Tags: Bareilly latest news, Unique decision, UP newsFIRST PUBLISHED : May 8, 2024, 11:29 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed