फिंगरप्रिंट पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सवाल से और उलझा अक्षय शिंदे की मौत का राज
फिंगरप्रिंट पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सवाल से और उलझा अक्षय शिंदे की मौत का राज
Akshay Shinde Death Case: बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की कथित तौर पर पुलिस एनकाउंटर में मौत का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुका है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ताबड़तोड़ कई सवाल पूछे हैं.
मुंबई. महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड में आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई. इस घटना के बाद पुलिस एक्शन को लेकर सवाल उठने का सिलसिला शुरू हो गया है. यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है. बुधवार को मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब देना भारी पड़ने लगा. हाईकोर्ट ने इस कांड में इस्तेमाल पिस्टल से फिंगरप्रिंट लेने पर जब जानकारी मांगी तो सरकारी वकील को हैरान करने वाली सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी. सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि पंचनाम से इस बात के संकेत मिलते हैं कि खून में सना एक पिस्टल मिला है. कोर्ट ने आगे कहा कि इसके बावजूद फॉरेंसिंग डिपार्टमेंट के अफसर ने अभी तक फिंगरप्रिंट नहीं ली है. इसपर सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में निर्देश लेने की जरूरत है.
दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि फिंगरप्रिंट लेने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना होता है? क्या आपने मृतक के फिंगरप्रिंट लिए हैं? इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले उन्हें निर्देश लेने की जरूरत है. इसके बात तो कोर्ट ने सवालों की झड़ी लगा दी. मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा, ‘इसमें (फिंगरप्रिंट लेने में) कितना वक्त लगेगा? आपने अभी तक इस मामले से जुड़े दस्तावेज CID को क्यों नहीं सौंपे हैं? कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपको CID की तरफ से निर्देश मिल रहे हैं.’ बता दें कि 23 सितंबर 2024 की शाम को पुलिस जब अक्षय शिंदे को नवी मुंबई की तलोजा जेल से ठाणे के बदलापुर ले जा रही थी, तभी आरोपी ने मुंब्रा बाईपास के पास कथित तौर पर एएसआई निलेश मोरे की सर्विस रिवॉल्वर खींच ली. आरोपी ने कथित तौर पर पुलिसवालों पर तीन गोलियां चलाईं. एक गोली पुलिसकर्मी के पैर में जाकर लगी, जबकि दो मिस हो गई थीं. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई थी.
Tags: Crime News, Mumbai News, National News, Thane newsFIRST PUBLISHED : September 25, 2024, 19:51 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed