ED की दलील पर सिंघवी बोले- मुझे भी सुनिए फिर शुरू हुआ केजरीवाल पर संग्राम

Arvind kejriwal News: अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल गई, पर जेल से बाहर कब आएंगे, यह बड़ा सवाल है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक लगा दी है. ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. तो चलिए जानते हैं कोर्टरूम में आज क्या-क्या हुआ?

ED की दलील पर सिंघवी बोले- मुझे भी सुनिए फिर शुरू हुआ केजरीवाल पर संग्राम
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाल केस में अरविंद केजरीवाल की खुशी पर ग्रहण लगता दिख रहा है. राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ईडी के दांव से रिहाई पर संशय के बादल छा गए हैं. ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली हाईकोर्ट भी ईडी की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया. साथ ही मामले की सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी. दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर शुक्रवार को खूब लंबी बहस चली. ईडी की ओर से जहां एएसजी राजू ने मोर्चा संभाला. वहीं, अरविंद केजरीवाल की ओर से विक्रम चौधरी ने दलीलें दीं. हालांकि, अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे और उन्होंने दलीलें दीं. राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की ओर से एएसजी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इसमें उन्होंने जमानत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की. शुक्रवार को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि जब तक हम ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेते, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा. कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी अरविंद केजरीवाल के जमानत पर अभी रोक रहेगी. ‘आपने गुनाह तो नहीं क‍िया, पर AAP चीफ इसल‍िए ज‍िम्‍मेदार’, क्‍या यहीं म‍िल गया अरविंद केजरीवाल को एडवांटेज? जमानत पर रोक लगाने की मांग करते हुए ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कहा राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी को बहस का पूरा समय नहीं मिला. हमको बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया. हमारी बात पूरी नहीं होने दी गयी. हमें विस्तृत बहस की जरूरत थी. हमें लिखित जवाब दाखिल करने का भी दो दिनों का समय नहीं दिया गया. इसलिए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की जाए. इस पर अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की मांग का विरोध किया. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा उन्हें भी सुना जाए. इस पर ईडी ने कहा कि आप अदालत में उस समय मौजूद नहीं थे. तो चलिए जानते हैं कोर्ट रूम में और क्या-क्या हुआ. सबसे पहले गौर करते हैं कि ईडी की तरफ से ASG SV राजू ने क्या-क्या दलीलें दीं? एएसजी राजू ने कहा कि जब ईडी ने बहस शुरू की तो कोर्ट ने कहा कि संक्षेप में बताएं, मुझे फैसला देना है. कोर्ट ने कहा कि मेरे पास 15 मिनट हैं. मैंने अदालत को बताया कि इसमें 15 मिनट से अधिक समय लगेगा. मेरे तर्क कम हो गए. एएसजी एसवी राजू ने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए. मेरी बात ठीक से नहीं सुनी गई. जब मैंने दलील दी तो कोर्ट ने कहा कि संक्षेप में बताएं, मुझे फैसला देना है. केजरीवाल के वकील ने कभी भी कई मुद्दों पर जोर नहीं दिया. मुझे उचित अवसर नहीं दिया गया. एएसजी राजू ने कहा कि पहले अदालत कहती है कि आपके दस्तावेजों पर गौर नहीं करना चाहते क्योंकि वे बहुत ज्यादा हैं. और फिर भी कहते हैं कि ये दस्तावेज अप्रासंगिक हैं. एएसजी राजू ने कहा कि अगर आप दस्तावेजों पर गौर करते तो आपको पता चल जाता कि ECIR अगस्त में रजिस्टर हुई थी. इसलिए जुलाई में सामग्री उपलब्ध होने का कोई सवाल ही नहीं था. ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी. निचली अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी सही थी. इसे इस कोर्ट में चुनौती दी गई. सिंगल जज ने कहा कि गिरफ़्तारी में कुछ भी गलत नहीं है. एएसजी राजू ने कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों का अध्ययन किया होता तो पता चल जाता कि तारीख गलत है. अदालत ने विरोधी पक्ष के गलत बयानों पर भरोसा किया, हमने समय बताते हुए एक रिपोर्ट दायर की थी, कोर्ट ने उस पर विचार नहीं किया गया. ASG राजू ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्रायल कोर्ट उनके पक्ष में फैसला नहीं दे सकता था. फैसले की तुलना करें तो हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी की कोई दुर्भावना नहीं है. लेकिन निचली अदालत ने उन्हीं तथ्यों पर दुर्भावना पर करार दे दिया. एएसजी राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर विचार नहीं किया. हाईकोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. निचली अदालत के इस फैसले ने हाईकोर्ट के फैसले को ध्वस्त कर दिया है. एएसजी राजू ने कहा कि अगर जमानत देने के लिए अप्रासंगिक सामग्री पर विचार किया जाता है तो जमानत के उस आदेश को रद्द किया जा सकता है. एएसजी राजू ने कहा कि इस तरीके से जमानत नहीं दी जा सकती. पूरी तरह से गलत आदेश दिया गया है. ASG राजू ने कहा कि रिश्वत देने वालों ने कहा है कि उसने 100 करोड़ रुपए मांगे थे. लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया. अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश दलीलों पर गौर करते हैं. अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि मेरी एक आपत्ति है ईडी की याचिका में. और मौखिक रूप से कुछ टिप्पणियां की गई हैं, जो सही नही हैं. यह जमानत को रद्द करने का मामला है. इसमें कानून तय है. ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि जो ईडी वेकेशन के दौरान भी जमानत पर रोक लगवाने के लिए हाईकोर्ट आ पहुंची. Tags: Arvind kejriwal, Delhi CM Arvind Kejriwal, DELHI HIGH COURT, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : June 21, 2024, 14:22 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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