सिंघवी ने की ऐसी मांग झट से मान गया SC केजरीवाल के पास सिसोदिया जैसा मौका

Abhishek Singhvi: मनीष सिसोदिया को जमानत दिलाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी अब अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलाने के लिए तैयार हैं. आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई है.

सिंघवी ने की ऐसी मांग झट से मान गया SC केजरीवाल के पास सिसोदिया जैसा मौका
दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई है. अब अरविंद केजरीवाल को भी उसी तरह की राहत का इंतजार है. अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम केजरीवाल की दो याचिकाएं हैं. एक में सीबीआई की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, दूसरी याचिका में जमानत की मांग की गई है. खुद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी. उनकी इस मांग को सुप्रीम कोर्ट मान गया और आज मामले की सुनवाई है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्ल भुइयां की बेंच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. सोमवार को जब अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था तो शीर्ष अदालत उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी. यहां बताना जरूरी है कि मनीष सिसोदिया केस में भी सिंघवी ही वकील थे. सिंघवी की दलीलों के सामने ही सीबीआई की एक भी नहीं चली थी और सिसोदिया आज जमानत पर बाहर हैं. सिंघवी दिला पाएंगे केजरीवाल को राहत? अब अरविंद केजरीवाल को भी सिंघवी से कुछ ऐसी ही उम्मीद है. आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी तो अरविंद केजरीवाल की ओर से अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी पेश होंगे. अभिषेक सिंघवी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दलीलों की बौछार करेंगे और सिसोदिया की तरह उन्हें भी जमानत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे. अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. अब उन्हें केवल सीबीआई मामले में जमानत का इंतजार है. हाईकोर्ट ने सीबीआई की मानी थी बात दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच अगस्त को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी, जिससे यह पता चलता है कि आप नेता किस तरह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सके. हाईकोर्ट ने उनसे सीबीआई मामले में नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा था. दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्यों का चक्र बंद कर दिया गया था और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के या अवैध था. इसमें कहा गया था कि केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैगसायसाय पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं. उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए जाने और अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद ही एजेंसी उनके खिलाफ आगे की जांच पर बढ़ी. Tags: Abhishek Manu Singhvi, Arvind kejriwal, Delhi CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scam, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 14, 2024, 10:33 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed