केजरीवाल को 4 क्यों ED के बाद तिहाड़ जेल ने भी दी वहीं दलील जज साहब ने

ईडी के वकील हुसैन ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने यह नहीं बता रहे हैं कि सप्ताह में दो कानूनी मुलाकातें दी गईं है, वह अपर्याप्त क्यों हैं. उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल ने अपने लीगल मिटिंग का गलत फायदा उठा रहे हैं. वह इसके जरिए अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए मंत्रियों को मैसेज भेजते हैं.

केजरीवाल को 4 क्यों ED के बाद तिहाड़ जेल ने भी दी वहीं दलील जज साहब ने
नई दिल्ली. दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ में कैद सीएम केजरीवाल की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है. उन्होंने अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी किये जाने को चुनौती दी गई है. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग केसों पर विचार विमर्श करने के लिए जेल में अपने वकीलों से हफ्ते में दो अतिरिक्त वर्चुअल मुलाकात की मांग की थी. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि आदेश चैंबर में सुनाया जाएगा. ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका निरर्थक है, क्योंकि केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है. हुसैन ने आगे कोर्ट से कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. यह मांग टिकेगा या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए. क्या इस आवेदन पर कोई आदेश पारित किया जा सकता है, जिसे उस समय हटा लिया गया था, जब (केजरीवाल) याचिकाकर्ता पीएमएलए मामले में न्यायिक हिरासत में थे.’ उन्होंने ये भी कहा कि जब आम नागरिकों को जेल अपने वकील से हफ्ते में दो बार मिलने का समय दिया जाता है तो केजरीवाल को विशेष ट्रीटमेंट क्यों दी जानी चाहिए? ईडी के वकील हुसैन ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने यह नहीं बता रहे हैं कि सप्ताह में दो कानूनी मुलाकातें दी गईं है, वह अपर्याप्त क्यों हैं. उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल ने अपने लीगल मिटिंग का गलत फायदा उठा रहे हैं. वह इसके जरिए अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए मंत्रियों को मैसेज भेजते हैं. तिहाड़ जेल अधिकारियों की ओर से पेश हुए वकील ने भी इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि दिल्ली जेल नियमावली के नियम 585 के तहत सप्ताह में केवल दो कानूनी मुलाकातों की अनुमति है, जिसकी अनुमति केजरीवाल को दी गई है और उन्हें इससे अधिक छूट नहीं दी जा सकती. Tags: Arvind kejriwal, DELHI HIGH COURTFIRST PUBLISHED : July 18, 2024, 14:52 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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