स्टूडेंट ने 16 साल की छात्रा से किया रेप कोर्ट ने सुनाई 20 साल जेल की सजा
स्टूडेंट ने 16 साल की छात्रा से किया रेप कोर्ट ने सुनाई 20 साल जेल की सजा
Kota News : कोटा की पोक्सो कोर्ट ने 16 साल की छात्रा से रेप करने के मामले में एक नर्सिंग स्टूडेंट को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने छात्रा से फेसबुक पर दोस्ती कर उसे फंसाया था. बाद में किराए के एक कमरे में ले जाकर उससे रेप किया. कोर्ट ने आरोपी पर 47 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है.
कोटा. कोचिंग सिटी कोटा की पोक्सो कोर्ट संख्या तीन ने नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में एक नर्सिंग स्टूडेंट को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 47000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस नर्सिंग स्टूडेंट की जिंदगी एक गलती की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गई. वहीं पीड़िता उम्रभर ना भूल सकने वाले गम में डूब गई. दिल को दहला देने वाला यह रेप केस कोटा में करीब दो साल पहले सामने आया था.
जानकारी के अनुसार रेप का यह मामला कोचिंग सिटी के महावीर नगर थाने में 22 महीने पहले सामने आया था. इस केस में पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है. आरोपी ने फेसबुक के जरिए पहले 16 साल की लड़की से दोस्ती की. उसके बाद एक दिन उसे किराए के कमरे में ले गया। वहां उसने छात्रा से रेप किया. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया.
परिजनों को इसका पता चला तो वे सन्न रह गए
वारदात के बाद जब पीड़िता के परिजनों को इसका पता चला तो वे सन्न रह गए. बाद में पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ अप्रैल 2023 को महावीर नगर थाने में शिकायत दी थी. इस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. बाद में उसे जेल भेज दिया गया. फिर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल पूरी कर आरोपी के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चालान पेश कर दिया.
19 गवाह और 42 दस्तावेज पेश किए गए
केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 19 गवाह और 42 दस्तावेज पेश किए गए. इन गवाहों के बयान और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को रेप का दोषी माना. बाद में कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा देते हुए से 20 जेल में रखने के आदेश दिए हैं. आरोपी को सजा मिलने की बाद पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने पर राहत महसूस की है.
Tags: Big news, POCSO caseFIRST PUBLISHED : November 28, 2024, 14:14 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed