6 बच्चों के पिता ने 14 साल की छात्रा से किया रेप बन गया था हैवान और फिर
6 बच्चों के पिता ने 14 साल की छात्रा से किया रेप बन गया था हैवान और फिर
Churu News : चूरू जिले में चार साल पहले सामने आए रेप और ब्लैकमेल केस में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी मनोज गुर्जर को 14 साल की कड़ी कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. रेप और ब्लैकमेलिंग के इस केस में आरोपी ने हैवानियत की हदें पार कर दी थी.
चूरू. चूरू जिले के सुजानगढ़ थाना इलाके में साल 2018 में एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर उससे रेप करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 13 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुजानगढ़ निवासी मनोज गुर्जर को 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है. आरोपी 6 बच्चों का पिता है. कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एफएसएल रिपोर्ट में आरोपी के मोबाइल से नाबालिग के वीडियो भी मिले थे. उन्हें बतौर सबूत कोर्ट में पेश किया गया था. यह केस 2020 में दर्ज हुआ था.
चूरू पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि 3 जुलाई 2020 को इस संबंध में सुजानगढ़ थाने में केस दर्ज किया गया था. अपनी रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 2 साल पहले जब वह स्कूल से आ रही थी तब आरोपी मनोज गुर्जर ने बहला फुसलाकर उसे अपने घर बुलाया. उस समय उसके घर पर कोई नहीं था. पीड़िता ने जब उससे परिवार के अन्य लोगों के बारे में पूछा तो आरोपी ने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया.
पीड़िता के बेहोश होने के बाद दुबारा रेप किया
बाद में मनोज ने नाबालिग के साथ रेप किया. इससे पीड़िता लहूलुहान होकर अचेत हो गई. लेकिन आरोपी को मासूम बच्ची पर रहम नहीं आया. उसने उसकी बेहोशी की हालत में उससे दुबारा रेप किया. उस दौरान आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो खींच लिए और वीडियो भी बना लिया. पीड़िता को होश आने पर आरोपी ने उसे उसके वीडियो और फोटो दिखाकर डराया. आरोपी ने उसे धमकी की यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो वायरल कर उसे बदनाम कर देगा. यहीं नहीं उसके माता-पिता को भी जिंदा जला देगा.
आरोपी नाबालिग को डरा धमकाकर 2 साल तक ब्लैकमेल करता रहा
डर और नासमझी की वजह से पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई. उसके बाद आरोपी ने अगले 2 साल तक उसे ब्लैकमेल कर उससे कई बार रेप किया. वह वीडियो और फोटो की धमकी देकर उसे अपने पास बुलाता और रेप करता. इससे पीड़िता परेशान हो गई. आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को पूरी कहानी बताई. इस पर परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया.
आरोपी के मोबाइल ने खोल दिए उसके सभी राज
पुलिस ने मामला दर्ज होते ही मनोज गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया. उसके मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया. वहां आरोपी की ओर से डिलीट किए गए वीडियो रिकवर किए गए. कोर्ट ने पूरे मामले में कोर्ट में पेश किए गए गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मनोज गुर्जर को 14 साल के कड़ी कैद तथा एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
Tags: Churu news, POCSO case, Rajasthan newsFIRST PUBLISHED : August 9, 2024, 09:19 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed