मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस रिमांड पर हो रही है सुनवाई
मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस रिमांड पर हो रही है सुनवाई
जांच एजेंसी की ओर से अधिवक्ता एएसजी एस वी राजू पेश हुए हैं. वहीं पत्रकार जुबैर की तरफ से वकील वृंदा ग्रोवर पक्ष रख रही हैं. जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अधिवक्ता गरिमा प्रसाद हैं.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्टन्यूज के सह-संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर बुधवार को यानी कि आज सुनवाई शुरू की है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. जांच एजेंसी की ओर से अधिवक्ता एएसजी एस वी राजू पेश हुए हैं. वहीं पत्रकार जुबैर की तरफ से वकील वृंदा ग्रोवर पक्ष रख रही हैं. जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अधिवक्ता गरिमा प्रसाद हैं. वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को सूचित किया कि पत्रकार जुबैर अहमद के खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई है और एक हाथरस मामले को छोड़कर सभी मामलों में ट्वीट ही एकमात्र विषय है.
सुप्रीम कोर्ट में वृंदा ग्रोवर ने कहा कि मैं उन ट्वीट्स के बारे में बताना चाहती हूं जो सभी मामलों में अभी जांच का विषय बना हुआ है. साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली में मेरे खिलाफ एक एफआईआर है, जिसमें 2018 के ट्वीट के खिलाफ मुझे नियमित जमानत दी जा चुकी है. इसके अलावा उन्होंने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान जांच का दायरा बढ़ा कर मेरे आवास पर ले जाया गया और मेरा लैपटॉप जब्त कर कर लिया गया.
वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जुबेर को दिल्ली के एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जमानत दे दी गई थी. सीतापुर प्राथमिकी में हमने जमानत दे दी. अधिवक्ता ग्रोवर ने कहा कि हाथरस मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया. लखीमपुर खीरी मामले में आज पुलिस रिमांड की अर्जी पर सुनवाई हो रही है.
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Tags: Supreme Court, Suttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : July 20, 2022, 12:13 IST