अरविंद केजरीवाल के बाद अब हेमंत सोरेन को भी मिलेगी राहत SC में कल सुनवाई
अरविंद केजरीवाल के बाद अब हेमंत सोरेन को भी मिलेगी राहत SC में कल सुनवाई
दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद क्या अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी? दरअसल हेमंत सोरेन की कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.
नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद क्या अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी? दरअसल हेमंत सोरेन की कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज किए जाने के तीन मई के आदेश को चुनौती दी है. सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर अदालत द्वारा फैसला दिए जाने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत भी मांगी थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को सोरेन की उस याचिका का निस्तारण कर दिया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि धनशोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर वह फैसला सुनाए. बेंच ने कहा कि याचिका बेकार हो गई है क्योंकि उच्च न्यायालय तीन मई को अपना फैसला सुना चुका है और झामुमो नेता पहले ही इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे चुके हैं.
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कोर्ट ने सोरेन की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं-कपिल सिब्बल तथा अरुणाभ चौधरी से कहा, ‘यह बेकार हो गई है.’ वहीं वकील प्रज्ञा बघेल के जरिये दायर अपील में सोरेन ने कहा कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने में त्रुटि की थी. हाईकोर्ट ने धनशोधन मामले में तीन मई को सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.
सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था. इस समय वह न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं. ईडी ने आरोप लगाया है कि सोरेन द्वारा करोड़ों रुपये की जमीन हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ‘डमी’ (फर्जी) विक्रेता और खरीदार दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर के माध्यम से ‘भारी मात्रा में आपराधिक आय’ अर्जित की गई थी.
Tags: Arvind kejriwal, Hemant soren, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 12, 2024, 14:26 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed