कांवड़ पर सिंघवी SC में दे रहे थे दलील तभी जज ने पूछा- कांवड़िये क्या

Abhishek Manu Singhvi on Kanwar Yatra: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब मांगा है.

कांवड़ पर सिंघवी SC में दे रहे थे दलील तभी जज ने पूछा- कांवड़िये क्या
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते शुक्रवार तक जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार को नेम प्लेट मामले पर सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को मानक स्वच्छता बनाए रखते हुए उनकी पसंद का भोजन परोसा जा सकता है. सिंघवी बोले- जबरन लागू करवाया जा रहा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि ‘ये स्वैच्छिक है. मैंडेटरी नहीं है.’ हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा, ‘वह कह रहे हैं कि ये स्वैच्छिक है, लेकिन जबरन करवाया जा रहा है. जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन पर फाइन लगाया जा रहा है. ये दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है. एक तरह से उनकी आर्थिक मौत के बराबर है.’ यह भी पढ़ें- कांवड़ यात्रा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नेम प्लेट के आदेश पर लगाई रोक अभिषेक मनुसिंघवी ने इसके साथ ही ‘यहां अजीब सी स्थिति है. अगर मैं अपना नाम नहीं लिखता तब मुझे बाहर रखा जाता है, अगर मैं अपना नाम लिखता हूं, तब भी मुझे बाहर रखा जाता है.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ‘हजारों अपना रोजगार खो रहे हैं. इस पर देखना होगा. ये ना सिर्फ़ मुस्लिमों बल्कि दलितों को भी अलग करने का आइडिया है.’ यह भी पढ़ें- सावन के पहले ही दिन ऐसा अनर्थ! स्टॉल से खरीदा छोले, अंदर मिला चिकन, रेलवे स्टेशन पर मच गया हड़कंप सुप्रीम कोर्ट में जज भट्टी ने सुनाई अपनी कहानी इस पर जज एसवी भट्टी ने अपनी कहानी साझा करते हुए कहा, ‘एक जगह मुस्लिम और एक हिंदू मालिक वाला होटल था. मैं मुस्लिम वाले में जाता था, क्योंकि वहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पालन होता थे.’ इसके साथ ही उन्होंने पूछ लिया, ‘कांवड़िये क्या चाहते हैं. वो भगवान शिव की पूजा करते हैं. क्या वो ऐसा चाहते हैं कि खाना कोई खास कम्युनिटी उगाये, बनाये और परोसे.’ सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है और तब तक के लिए किसी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी है. Tags: Kanwar yatra, Supreme Court, UP newsFIRST PUBLISHED : July 22, 2024, 15:02 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed