सिंघवी के लिए कैसे आई सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर तो सिब्बल के लिए बुरी
सिंघवी के लिए कैसे आई सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर तो सिब्बल के लिए बुरी
Abhishek Manu Singhvi Vs Kapil Sibal: दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं माना और उनकी जमानत मंजूर कर ली.