ये कोई पोस्‍ट ऑफ‍िस स‍िस्‍टम नहीं है स‍िंघवी ने क्‍यों दी ऐसी दलील

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उनकी ओर से धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित हुए.

ये कोई पोस्‍ट ऑफ‍िस स‍िस्‍टम नहीं है स‍िंघवी ने क्‍यों दी ऐसी दलील
जेल में कैद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को होईकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी ओर से धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं. सिंघवी ने कहा कि यह एक इंश्योरेंस अरेस्ट है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केजरीवाल जेल में ही रहें. सिंघवी ने कहा कि निचली अदालत ने मेरे मुवक्किल को नियमित जमानत दी थी. उस पर हाईकोर्ट में रोक लगा दिया गया. फिर हमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी. उन्होंने इसी संदर्भ में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि इमरान खान लगातार बरी हो रहे थे. लेकिन, पाकिस्तान की सरकार उन्हें जेल में रखने के लिए नए-नए केस लाद देती है. ऐसा अपने देश में नहीं हो सकता. सिंघवी ने आगे कहा कि ये कोई पोस्ट ऑफिस सिस्टम नहीं है. अरविंद की गिरफ्तारी को लेकर 25 जून को एक अर्जी दाखिल की गई. इसके बाद निचली अदालत ने केवल एक आधार पर, पूरे अर्जी में जो थी उसको लेकर गिरफ्तारी की इजाजत दी. वरिष्ठ वकील ने कहा कि आर्टिकल 21 और 22 को इस मामले में अनदेखा किया गया. इस मामले में केवल एक आधार था कि वो जवाब नहीं दे रहे है. सीबीआई इस मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है तो फिर गिरफ्तारी की जरूरत क्या है. बिना गिरफ्तार किए हुए भी पूछताछ की जा सकती थी. अंतरिम जमानत की गुहार फिर उन्होंने हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि अगर इस मामले में देरी होती है तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए. अपनी दलीलें समाप्त करते हुए सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की ब्लड शुगर पांच बार सोते हुए 50 के नीचे जा चुका है. उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या केजरीवाल समाज के लिए खतरा हैं? क्या वह आतंकवादी हैं? इस मामले में सबको जमानत मिल रही है. सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी का नाम आम आदमी है लेकिन देखिए उन्हें बेल नहीं मिल रही है. तथ्यों को देखते हुए उन्हें जमानत दी जाए. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मुहर्रम का अवकाश होने के बावजूद सुनवाई की. उन्होंने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनीं और याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 29 जुलाई तय की है. Tags: Arvind kejriwal, DELHI HIGH COURTFIRST PUBLISHED : July 18, 2024, 15:27 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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