SC से भी नवाब मलिक और अनिल देशमुख को झटका विधान परिषद चुनाव में वोट के लिए नहीं मिली अनुमति
SC से भी नवाब मलिक और अनिल देशमुख को झटका विधान परिषद चुनाव में वोट के लिए नहीं मिली अनुमति
SC reject Nawab Malik Anil Deshmukh release plea: महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी गहरा झटका लगा है. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए बेल देने से इनकार कर दिया है.
नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मत डालने के लिए जेल से अस्थायी रिहाई संबंधी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दो नेताओं नवाब मलिक और अनिल देशमुख के अनुरोध को खारिज कर दिया. दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र में हो रहे विधान परिषद के चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत की मांग की थी. महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीट के लिए आज सुबह से मतदान जारी है. नवाब मलिक अब भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं जबकि अनिल देशमुख गृह मंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे चुके हैं. दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है.
जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 62 (5) का व्याख्या करने पर सहमत
हालांकि न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 62 (5) का व्याख्या पर गौर करने को लेकर सहमत हो गयी. यह धारा जेल में बंद व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित करती है. इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने 17 जून को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन यहां से इन्हें निराशा हाथ लगी.
राज्य सभा चुनाव के लिए भी नही मिली थी अनुमति
मलिक और देशमुख अलग-अलग मामलों में धन शोधन और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं. इससे पहले 10 जून को राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए भी दोनों नेताओं ने बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन उस समय भी उन्हें एक दिन का बेल देने से इनकार कर दिया गया था. जेल में बंद नवाब मलिक पर गैंगस्टर दाउद इब्राहिम के संबंधियों से एक अवैध डील में शामिल होने का आरोप है. इसमें प्रवर्तन निदेशालय ने उनपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है. मनी लॉन्ड्रिंग के ही एक अन्य केस में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी जेल में बंद है. दोनों मामले में ईडी द्वारा केस दायर करने के बाद राज्य में काफी बवाल हुआ था.
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Tags: Maharashtra, Nawab Malik, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : June 20, 2022, 17:52 IST