हेट स्पीच केस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM चीफ ओवैसी को राहत

Varanasi News: ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा गए बयान को हेट स्पीच की श्रेणी में मानते हुए केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका को वाराणसी की अदालत ने निरस्त कर दिया.

हेट स्पीच केस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM चीफ ओवैसी को राहत
हाइलाइट्स अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को वाराणसी कोर्ट से बड़ी राहत ज्ञानवापी से जुड़े हेट स्पीच मामले में केस दर्ज कराने वाली याचिका खारिज वाराणसी. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को वाराणसी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एडीजे नवम की कोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को लेकर दिए गए बयान को हेट स्पीच नहीं माना और याचिका खारिज कर दी. इससे पहले भी लोअर कोर्ट से याचिका ख़ारिज हो चुकी है . दरअसल, अखिलेश यादव, ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. याचिकाकर्ता हरिशनकर पांडेय की तरफ से आरोप लगाया गया था कि ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को लेकर इन नेताओं ने घृणित और अमर्यादित बयान देकर आपराधिक कृत्या किया है. लिहाजा सभी के खिलाफ हेट स्पीच के तहत केस दर्ज करने की गुहार लगाई गई थी. यह मामला अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार उज्जवल के यहां लंबित था. जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी. Tags: Akhilesh yadav, Asaduddin owaisi, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : September 18, 2024, 12:43 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed