फोन फॉर्मेट CCTV डेटा डिलीट कोर्ट ने बिभव को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
फोन फॉर्मेट CCTV डेटा डिलीट कोर्ट ने बिभव को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. इस मामले में देर रात दिल्ली पुलिस और बिभव कुमार के वकीलों के बीच जोरदार बहस चलती रही. पढ़ें किसने क्या कहा...
नई दिल्ली. स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. बिभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद मालीवाल के साथ मारपीट की थी.
इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए बिभव ने अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी. हालांकि उस पर सुनवाई से पहले ही दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह उन्हें सीएम आवास से गिरफ्तार कर लिया था. ऐसे में कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को ‘निरर्थक’ करार देते हुए इसका निपटारा कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने बिभव कुमार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया, जिन्होंने उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. पुलिस की तरफ से पेश वकील ने मामले में बिभव से पूछताछ करने के लिए 7 दिन की हिरासत मांगी थी.
पुलिस ने अदालत को बताया कि हमले के कारण के बारे में पूछताछ के लिए बिभव कुमार की हिरासत जरूरी है. पुलिस ने बिभव पर सीएम आवास में सबूत मिटाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने कहा कि बिभव कुमार ने जांच एजेंसी को अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं दिया और बताया था कि मोबाइल में कुछ खराबी होने के कारण उनका फोन मुंबई में ‘फॉर्मेट’ कर दिया गया था.
पुलिस ने कोर्ट से कहा कि मोबाइल के हटाए गए डेटा को दोबारा हालिस करने के लिए बिभव कुमार को मुंबई ले जाना होगा. पुलिस ने कहा कि उनका मोबाइल फोन किसी एक्सपर्ट से खुलवाने के लिए भी उनकी मौजूदगी जरूरी है. हालांकि बिभव कुमार के वकील राजीव मोहन ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि ‘न तो 13 मई से पहले मालीवाल की सीएम आवास जाने का कोई रिकॉर्ड था और न ही उन्होंने 16 मई को एफआईआर दर्ज करने का कारण साफ किया है.
राजीव मोहन ने कहा कि मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट लिए सीएम आवास पर गईं और दिल्ली पुलिस तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मालीवाल चोट लगने के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही हैं और मीडिया में भी बयान दे रही हैं. उन्होंने कहा कि जांच के लिए बिभव कुमार के मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालीवाल ने फोन या वॉट्सएप कॉल पर धमकी देने का कहीं भी आरोप नहीं लगाया है.
हालांकि इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बिभव कुमार को 5 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
Tags: AAP, Arvind kejriwal, Swati MaliwalFIRST PUBLISHED : May 19, 2024, 06:47 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed