नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला दिया है कि भारतीय वायु सेना की 32 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान स्थायी कमीशन के लिए विचार नहीं किए जाने को अदालत में चुनौती नहीं दी थी, उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें एकमुश्त पेंशन लाभ दिया जा सकता है.12 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद इन महिला अधिकारियों को यह राहत मिली है.
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Tags: Indian army, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 16, 2022, 21:52 IST