35 साल बाद CJI की 9 जजों की बेंच ने बदल दिया फैसला 9 राज्य होंगे मालामाल!

सुप्रीम कोर्ट की एक नौ सदस्यीय बेंच ने करीब 35 साल पुराने एक संविधानिक बेंच के फैसले को पलट दिया है. उस वक्त सात सदस्यीय बेंज ने यह फैसला दिया था.

35 साल बाद CJI की 9 जजों की बेंच ने बदल दिया फैसला 9 राज्य होंगे मालामाल!
सुप्रीम कोर्ट की एक नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने एक बेहद अहम फैसले में 35 साल पुराने अपनी ही संविधान पीठ के फैसले को गलत बताया है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस बात पर असहमतिपूर्ण फैसला दिया है कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर है या नहीं. शीर्ष अदलात ने 8:1 के बहुमत से फैसले को पलट दिया. शीर्ष अदालत अपने फैसले में कहा कि संसद के पास, संविधान के प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है. इसमें कहा गया है कि संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है. वर्ष 1989 में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया वह फैसला सही नहीं है जिसमें कहा गया था कि खनिजों पर रॉयल्टी कर है. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार नहीं है. राज्यों ने खदानों और खनिजों पर केंद्र द्वारा अब तक लगाए गए करों की वसूली पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा था. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह खदानों और खनिजों पर केन्द्र द्वारा अब तक लगाए गए करों की वसूली के मुद्दे पर 31 जुलाई को विचार करेगा. Tags: Supreme Court, Supreme court of indiaFIRST PUBLISHED : July 25, 2024, 12:01 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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