सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलने के खिलाफ खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलने के खिलाफ खारिज की याचिका
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने संभाजीनगर और धाराशिव के नाम बदलने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा है कि जिलों का नाम बदलने का कानूनी अधिकार राज्य सरकार का है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट पहले ही सरकार के फैसले को क़ानून सम्मत करार दे चुका है.
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों के नाम बदलने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने संभाजीनगर और धाराशिव के नाम बदलने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा है कि जिलों का नाम बदलने का कानूनी अधिकार राज्य सरकार का है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट पहले ही सरकार के फैसले को क़ानून सम्मत करार दे चुका है. हमे इसमे दखल देने का कोई औचित्य नज़र नहीं आता. कोर्ट ने कहा कि वैसे भी शहर के नाम को लेकर हर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, पर ये सरकार के अधिकार में आता है. वो नाम बदलने का फ़ैसला ले सकती है.
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‘इलाहाबाद और औरंगाबाद की तुलना नहीं’
महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया था, जिसे चुनौती दी गई थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नाम परिवर्तन के समर्थक और विरोधी हमेशा रहेंगे. कोर्ट ने इस अहम मुद्दे पर भी प्रकाश डाला और कहा कि इलाहाबाद और औरंगाबाद के मामले तुलनीय नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या-क्या कहा?
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि नाम बदलना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और इसके लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता नहीं है. उच्च न्यायालय ने पहले ही दलीलों पर विचार किया था और विस्तृत आदेश जारी किए थे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया. इससे पहले, 8 मई को, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने के राज्य सरकार के फैसले को वैधानिक रूप से उचित मानते हुए बरकरार रखा था. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले का समर्थन करने का मतलब है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद के लिए क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव नाम यथावत रहेंगे.
Tags: Maharashtra News, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 2, 2024, 14:24 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed