दोषी हो तब भी… बुलडोजर एक्शन पर SC सख्त तुषार मेहता ने दिया सवालों का जवाब
दोषी हो तब भी… बुलडोजर एक्शन पर SC सख्त तुषार मेहता ने दिया सवालों का जवाब
Supreme Court on Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर साफ-साफ कहा कि इस तरह की चीजें गलत हैं. जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सामने सवालों की झड़ी लगा दी.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सेक्युलर कंट्री है. उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि भले ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो, क्या अपराध में शामिल होना उसके घर पर बुलडोजर एक्शन का का आधार हो सकता है? एसजी ने नहीं में जवाब देते हुए कहा कि यह कहना कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो यह गलत है. बुलडोजर की कार्रवाई से 10 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था.
SG ने कहा कि अधिकांश चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा. केवल इसलिए कि जिस व्यक्ति पर किसी अपराध का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया है, उसे बुलडोजर कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता. SG ने कहा कि चिंताओं में से एक यह थी कि नोटिस जारी किया जाना चाहिए. अधिकांश नगरपालिका कानूनों में जिस विषय पर वे काम कर रहे हैं उसके आधार पर नोटिस जारी करने का प्रावधान है. SG ने कहा कि नोटिस लागू किए जा रहे कानूनों के विशिष्ट उल्लंघनों तक ही सीमित होना चाहिए.
Tags: Supreme Court, UP bulldozer actionFIRST PUBLISHED : October 1, 2024, 12:19 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed