सुप्रीम कोर्ट आज एक बेहद अहम फैसला सुनाने जा रहा है. वह पूर्व पीएम दिवंगत इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संविधान में किए एक अहम संशोधन पर फैसला सुनाएगा. विपक्ष द्वारा सरकार पर संविधान बदलने के लगाए जा रहे आरोपों के बीच आज का फैसला बेहद अहम रहने वाला है. संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रहा है.
25 नवंबर को आदेश पारित करेगा. 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के ज़रिए यह शब्द जोड़े गए थे. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इमरजेंसी के दौरान गलत तरीके से प्रस्तावना को बदला गया. समाजवाद जैसी किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा को संविधान का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता.याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने स्वीकार किया था. बिना उस तारीख को बदले सीधे प्रस्तावना में बदलाव कर देना सही नहीं था.
FIRST PUBLISHED : November 25, 2024, 06:31 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed