राजनीति में चमड़ी गैंडे जैसी मोटी होनी चाहिए जस्टिस गवई ने क्यों कहा ऐसा
राजनीति में चमड़ी गैंडे जैसी मोटी होनी चाहिए जस्टिस गवई ने क्यों कहा ऐसा
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री मुरुगन के खिलाफ चेन्नई की एक विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और उनकी याचिका पर मुरासोली ट्रस्ट से जवाब तलब किया था.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राजनीति में रहना है तो चमड़ी गैंडे जैसी मोटी होनी चाहिए. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि जैसी ही कोई व्यक्ति राजनीति में घुसता है, वैसे ही उसे सभी तरह की गैरजरूरी बयानबाजी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें केंद्रीय मंत्री एल.मुरुगन की मानहानि की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान कही. मुरुगन द्वारा दिसंबर, 2020 में एक संवाददाता सम्मेलन में कथित मानहानि करने वाले बयानों के खिलाफ चेन्नई स्थित मुरासोली ट्रस्ट ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मुरुगन ने मद्रास हाईकोर्ट के पांच सितंबर, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसमें मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए सितंबर 2023 में मुरुगन के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.
जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष बुधवार को यह मामला सुनवाई के लिए आया. पीठ ने मुरुगन के वकील से पूछा, “क्या आप यह बयान देने को तैयार हैं कि आपकी मानहानि करने की कोई मंशा नहीं थी?” ट्रस्ट की ओर से पेश वकील ने कहा कि पद पर आसीन व्यक्ति को जवाबदेह होना चाहिए.
पीठ ने कहा, “जब आप राजनीति में प्रवेश करते हैं, तो आपको सभी प्रकार की अवांछित, अनावश्यक टिप्पणी के लिए तैयार रहना चाहिए.” ट्रस्ट की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे राजनीति में शामिल नहीं हैं. पीठ ने ट्रस्ट के वकील से कहा, “वह (याचिकाकर्ता) यह बयान दे रहे हैं कि उनका इरादा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था.” वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए बृहस्पतिवार तक का समय मांगा.
न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “उन्हें जनता के सामने लड़ाई लड़नी चाहिए. आजकल महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि अगर आपको राजनीति में रहना है तो आपकी चमड़ी गैंडे जैसी मोटी होनी चाहिए.” पीठ ने मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर तक के लिए टाल दी.
Tags: Supreme CourtFIRST PUBLISHED : December 5, 2024, 02:01 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed