SC का बड़ा फैसला : अर्धसैनिक बल के जवानों को MACP का 2008 से मिलेगा लाभ जानिए कोर्ट ने और क्या कहा

SC on Modified Assured Career Progression Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2008 से पहले सेवा में आए अर्धसैनिक बलों के वेतन को प्रभावित करने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को केंद्र सरकार की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के उस हिस्से को रद्द कर दिया गया है जिसमें हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) योजना के अनुसार वित्तीय लाभ एक जनवरी 2006 से देने और कर्मचारियों को अगले प्रमोटेड पोस्ट के बराबर वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया था.

SC का बड़ा फैसला : अर्धसैनिक बल के जवानों को MACP का 2008 से मिलेगा लाभ जानिए कोर्ट ने और क्या कहा
हाइलाइट्ससुप्रीम कोर्ट का फैसला अर्ध सैनिक जवानों को MACP का 2008 से मिलेगा लाभ. कोर्ट ने कहा MACP सरकार की ओर से लिया गया एक सुविचारित फैसला है.MACP योजना एक सितंबर 2008 से प्रभावी मानी जाएगी. नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2008 से पहले सेवा में आए अर्धसैनिक बलों के जवानों के वेतन को प्रभावित करने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को केंद्र सरकार की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के उस हिस्से को रद्द कर दिया गया है जिसमें उसने कर्मचारियों को मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) योजना के अनुसार वित्तीय लाभ एक जनवरी 2006 से देने और कर्मचारियों को अगले प्रमोटेड पोस्ट के बराबर वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया था. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि MACP सरकार की ओर से लिया गया एक सुविचारित फैसला है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि MACP योजना कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए तर्कहीन, अन्यायपूर्ण और प्रतिकूल नहीं है. बल्कि यह एक सुविचारित निर्णय है. इसमें सभी सामग्री और प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए अपने फैसले में कहा कि MACP योजना एक सितंबर 2008 से प्रभावी मानी जाएगी. फैसले में यह भी कहा गया है कि योजना के मुताबिक कर्मचारी अगले पे ग्रेड के बराबर आर्थिक अपग्रेडेशन के हकदार होंगे. यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कर्मचारियों को अगले प्रमोटेड पोस्ट के बराबर आर्थिक अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा बल्कि सेंट्रल सिविल सर्विस रिवाइज्ड पे रूल 2008 के मुताबिक अगले ग्रेड पे के बराबर आर्थिक अपग्रेडेशन मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि वेतनमानों और प्रोत्साहनों का निर्धारण सरकार की ओर से लिए गए निर्णय का मामला है. जो केंद्रीय वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय की सिफारिश के आधार पर लेना चाहिए. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एमएसीपी योजना 10, 20 और 30 साल की अवधि के बाद तीन वित्तीय उन्नयन के अनुदान को निर्धारित करती है, जबकि MACP योजना ने 12 और 24 की अवधि के बाद केवल दो वित्तीय उन्नयन का अनुदान दिया था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Paramilitary Forces, Supreme court of indiaFIRST PUBLISHED : August 23, 2022, 14:43 IST