धर्म बदलते ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया फैसला रिव्यू पिटीशन खारिज

संविधान के तहत मिलने वाले आरक्षण और अनुसूचित जाति के दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक रुख साफ कर दिया है. शीर्ष अदालत ने अपने उस पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि यदि अनुसूचित जाति समुदाय का कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म (जैसे ईसाई या इस्लाम) को अपनाता है, तो धर्म परिवर्तन के उसी क्षण से उसका एससी दर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाता है.

धर्म बदलते ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया फैसला रिव्यू पिटीशन खारिज