पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बर्दाश्त नहीं सुनवाई के दौरान CJI हुए खफा

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की कथित गैरकानूनी गतिविधियों पर निगरानी की मांग वाली PIL को सुनने से इनकार करते हुए इसे "पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन" बताया. CJI ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह देकर याचिका वापस लेने को कहा.

पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बर्दाश्त नहीं सुनवाई के दौरान CJI हुए खफा