क्या होम लोन के ब्याज और स्टांप ड्यूटी पर खत्म हो गई LTCG टैक्स छूट
क्या होम लोन के ब्याज और स्टांप ड्यूटी पर खत्म हो गई LTCG टैक्स छूट
Tax on Property : प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव के बाद तमाम तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं. करदाताओं को आशंका है कि क्या अब स्टांप ड्यूटी और होम लोन के ब्याज पर छूट नहीं मिलेगी.
हाइलाइट्स प्रॉपर्टी पर लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5 फीसदी कर दिया. पहले प्रॉपर्टी पर एलटीसीजी टैक्स 20 की दर से लगता था. अब महंगाई के सापेक्ष इंडेक्सेशन का लाभ खत्म कर दिया है.
नई दिल्ली. जबसे बजट 2024 पेश हुआ है और इसमें प्रॉपर्टी पर लगने वाले लॉग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर बदलाव किए गए हैं. तभी से करदाताओं के मन में तरह-तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं. अब ताजा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या मकान या प्रॉपर्टी की कॉस्ट में उसके लोन का ब्याज और स्टांप ड्यूटी का खर्च भी शामिल होता है. इस खर्च को शामिल करके अभी तक टैक्स छूट दी जाती थी. तो, हम आपके इन सभी सवालों के सिलसिलेवार ढंग से जवाब दे रहे हैं.
आपको यह तो पता ही होगा कि प्रॉपर्टी पर लांग टर्म कैपिटेल गेन (LTCG) टैक्स 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया है, लेकिन इस पर मिलने वाले इंडेक्सेशन के लाभ को खत्म कर दिया. यह लाभ महंगाई के सापेक्ष दिया जाता था. अब बात चल रही है कि प्रॉपर्टी पर लगने वाले LTCG में से इसके लोन के ब्याज और स्टांप ड्यूटी के खर्च को भी खत्म कर दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें – बाबू ने दी 500 रुपये वाले नोटों की कई गड्डियां, लगी थी बैंक की सील, खोलकर देखा तो आ गया पसीना
क्या बोली सरकार
बजट पेश होने के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में करदाताओं की इस शंका को खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में बेस प्राइस पर LTCG टैक्स की गणना करते समय सिर्फ उस कीमत को जोड़ा जा रहा है, जो विक्रेता को दी जाती है. इसमें होम लोन के ब्याज या स्टांप ड्यूटी के खर्च को शामिल नहीं किया गया है. इस मद में पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी.
करदाताओं ने उठाई थी आवाज
कई करदाताओं ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया है और इस पर अपनी चिंता भी जाहिर की है. टैक्स विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को भी प्रॉपर्टी की वैल्यू में शामिल किया जाता है, जबकि 2 लाख से ज्यादा का होम लोन ब्याज ही इसकी कॉस्ट में शामिल होता है. नई व्यवस्था में कहा गया है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन के ब्याज को भी उसकी लागत में शामिल किया जाएगा.
क्या हुआ बदलाव
नए बदलाव में कहा गया है कि सेक्शन 24 के तहत मिलने वाली छूट को इसकी कॉस्ट में शामिल नहीं किया गया है. अब कैपिटल गेन टैक्स की गणना करते समय आपको ब्याज पर मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी. जाहिर है कि अगर आपने होम लोन के ब्याज पर सेक्शन 24 के तहत छूट लिया है तो कैपिटल गेन टैक्स की गणना पर इस पर दोहरी छूट नहीं मिलेगी.
आप पर क्या असर
अगर आप सेक्शन 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख तक का डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं तो जब आप लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाने जाएंगे तो इसका लाभ दिया जाएगा. जाहिर है कि अब आप सिर्फ एक बार ही इसका फायदा उठा सकेंगे.
क्या स्टांप पर मिलेगी छूट
सेक्शन 80सी के तहत प्रॉपर्टी पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की स्टांप ड्यूटी पर टैक्स छूट ली जा सकती है. जाहिर है कि अगर आपने इस धारा के तहत छूट क्लेम कर दी है तो कैपिटल गेन टैक्स में इसे समाहित नहीं कर सकते हैं. लेकिन, अगर आपकी स्टांप ड्यूटी 5 फीसदी है और प्रॉपर्टी की कीमत 30 लाख से ज्यादा है तो आप 1.5 लाख से ज्यादा शुल्क चुकाएंगे. ऐसे में आप 80सी के तहत इसकी छूट नहीं ले सकेंगे. ऐसे हालात में आप प्रॉपर्टी बेचने पर इसका खर्च कैपिटल गेन छूट में शामिल कर सकते हैं.
Tags: Budget session, Business news, House tax, Income taxFIRST PUBLISHED : July 29, 2024, 19:14 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed