10 लाख तक सैलरी पर कोई टैक्‍स नहीं! आज ही अपने एचआर से कर लें बात

Income Tax Saving : इनकम टैक्‍स बचाने की जुगत तो हर नौकरीपेशा की रहती है. आपकी कंपनी भी हर महीने सैलरी के साथ टीडीएस काट रही तो आज ही अपने एचआर से बात कीजिए और सैलरी को रीस्‍ट्रक्‍चर कर फ्यूल एक्‍सपेंस के नाम पर कुछ रकम डलवा लीजिए. यह पैसा पूरी तरह टैक्‍स के दायरे से बाहर हो जाता है.

10 लाख तक सैलरी पर कोई टैक्‍स नहीं! आज ही अपने एचआर से कर लें बात
हाइलाइट्स नए रिजीम में अब भी कुछ चीजों को लेकर टैक्‍स छूट मिल रही है. इसमें ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और ऑफिस के काम के लिए अलाउंस शामिल है. अपनी सैलरी का एक हिस्‍सा फ्यूल एक्‍सपेंस में डालकर टैक्‍स बचा सकते हैं. नई दिल्‍ली. ITR भरने की लास्‍ट डेट नजदीक आ रही है और साथ में कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से इनवेस्‍टमेंट डेक्‍लेरेशन मांगना भी शुरू कर दिया है. प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए टैक्‍स बचाना काफी जद्दोजहद का काम रहता है. टैक्‍स बचाने के लिए ही सरकार ने नया रिजीम भी लागू किया था. लेकिन, नए रिजीम में दिक्‍कत ये है कि कोई भी निवेश पर टैक्‍स छूट नहीं मिलती. सबकुछ मिलाकर जैसे ही आपकी सैलरी 7.5 लाख से ऊपर जाती है तो टैक्‍स कटना शुरू हो जाता है. हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं, जहां आपकी 10 लाख तक सैलरी नए रिजीम में भी पूरी तरह टैक्‍स फ्री हो जाएगी. आपको बता दें कि नए रिजीम में अब भी कुछ चीजों को लेकर टैक्‍स छूट मिल रही है. इसमें ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और ऑफिस के काम के लिए कोई अलाउंस लिया है तो उस पर भी टैक्‍स छूट क्‍लेम किया जा सकता है. हम आपको ऐसे ही एक अलाउंस के बारे में बताएंगे, जिसे अपनाकर टैक्‍स बचाया जा सकता है. प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को इस तरह के अलाउंस देती हैं और उस पर आराम से टैक्‍स क्‍लेम किया जा सकता है. ये भी पढ़ें – भारत की सबसे सुस्‍त ट्रेन! पैदल चलने वाला भी निकल जाए आगे, 46 किलोमीटर जाने में लग जाते हैं 5 घंटे कैसे मिलेगी टैक्‍स छूट इनकम टैक्‍स कानून में ऑफिस के खर्चों के लिए मिले अलाउंस को टैक्‍स के दायरे से बाहर रखा गया है. इसमें फ्यूल और मोबाइल, ब्रॉडबैंड के अलाउंस शामिल होते हैं. वर्क फ्रॉम होम खत्‍म होने के बाद ब्रॉडबैंड का अलाउंस तो शायद कंपनियां नहीं देती हैं, लेकिन ऑफिस आने-जाने के लिए फ्यूल का अलाउंस देती हैं. अगर आपके पास कार या बाइक है तो इस तरह का अलाउंस क्‍लेम किया जा सकता है. क्‍या करना होगा आपको ज्‍यादातर प्राइवेट और एमएनसी में कर्मचारियों की सैलरी में एक पार्ट फ्यूल रीइंबर्शमेंट का भी होता है. आप इस बारे में अपने एचआर से बात कर सकते हैं. आपकी कंपनी में भी ऐसी पॉलिसी है तो आपका एचआर सैलरी को रिवाइज कर देगा और उसका एक मोटा हिस्‍सा फ्यूल अलाउंस में डाल सकता है. इस पूरी रकम पर आपको टैक्‍स छूट मिल जाएगी और कंपनी की ओर से अगर कोई टीडीएस काटा जा रहा तो वह कटना बंद हो जाएगा. कितनी मिल सकती है छूट वैसे तो हर कंपनी के अपने-अपने नियम और लिमिट होती है. लेकिन, औसत कार से आने-जाने वाले कर्मचारियों को 20 हजार रुपये तक फ्यूल एक्‍सपेंस के नाम पर मिल जाता है. यह रकम सालभर में 2.40 लाख रुपये हो जाती है. अब आपकी कैश इन हैंड सैलरी अगर 10 लाख के आसपास है तो यह पैसा उसमें से घटाते ही सैलरी 7.5 लाख रुपये से नीचे आ जाती है. ऐसा होते ही आप नए टैक्‍स रिजीम के तहत इनकम टैक्‍स के दायरे से बाहर हो जाते हैं. Tags: Business news, Income tax, Income tax exemptionFIRST PUBLISHED : July 5, 2024, 16:58 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed