SFO वाली फ्लाइट के पैसेंजर्स को मिलेगा हर्जाना एयर इंडिया को DGCA का नोटिस
SFO वाली फ्लाइट के पैसेंजर्स को मिलेगा हर्जाना एयर इंडिया को DGCA का नोटिस
सैन फ्रांसिस्को जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट डिले होने और यात्रियों की सुविधाओं में अनियमितता के चलते डीजीसीए ने नोटिस जारी किया है. एयर इंडिया को इस नोटिस का जवाब तीन दिनों में देना है. इस मामले में यात्री भी हर्जाने के हकदार होंगे, जानने के लिए पढ़ें आगे...
DGCA: इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैंन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट AI-183 के लगभग 24 घंटे डिले होने के मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सख्त रुख अपनाया है. डीजीसीए ने विमान के एयर कंडीशनिंग की समस्या और यात्रियों की देखभाल में कोताही बरतने के आरोपों के तहत एयर इंडिया का नोटिस जारी किया है. इस नोटिस का जवाब एयर इंडिया को तीन दिनों में देना है.
इतना पढ़ने के बाद आपके मान में भी दो सवाल जरूर उठे होंगे. पहला- क्या डीजीसीए की इन जांचों का कुछ होता है, या फिर सिर्फ खानापूर्ती कर मामला रफा-दफा कर दिया जाता है. दूसरा- इस मामले में तो असल परेशानी यात्रियों को हुई है, ऐसे में उनको इस परेशानी के एवज में कुछ हर्जाना मिलेगा. तो चलिए आपको बताते हैं इन दोनों सवालों का जवाब और क्या कहते हैं इस मामले में डीजीसीए के नियम.
तो पहले सवाल का जवाब है कि डीजीसीए इस तरह के किसी भी मामले को बेहद गंभीरता से लेता है. बीते पांच महीनों की बात करें तो डीजीसीए ने एयर इंडिया को न केवल तीन नोटिस जारी किए हैं, बल्कि संतोषजनक जवाब न देने पर करीब 2.20 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है. तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि यह तीन मामले कौन से है और किस मामले में कितना जुर्माना डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया है. यह भी पढ़ें: पसीने ने बढ़ाई विदेश जा रहे यात्री की मुसीबत, जब बैग खुलवाया तो सामने आई ऐसी चीज, खुली की खुली रह गईं सबकी आंखें… पसीने से तरबतर इस यात्री का जब बैग खुलवाया गया तो उसके भीतर एक सीक्रेट लेयर पाई गई. जब इस सीक्रेट लेयर को खोलकर देखा गया तो उसके भीतर से जो निकला, उसे देखकर सीआईएसएफ और कस्टम के अधिकारियों की आंखे खुली की खुली रह गई. क्या था पूरा मामला जानने के लिए क्लिक करें.
5 महीन, 3 नोटिस और 2.2 करोड़ का जुर्माना
पहला मामला जनवरी 2024 का है. फ्लाइट्स में सुरक्षा नियमों के उल्लघंन के मामले में एयर इंडिया को नोटिस जारी किया था. यह उल्लघंटन बोइंग के B-777 एयरक्राफ्ट में आक्सीजन आपूर्ति से जुड़ा था. एयर इंडिया के जवाब से असंतुष्ट होने पर डीजीसीए ने 1.1 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना एयरलाइंस पर लगाया था. वहीं, दूसरा मामला फरवरी 2024 का है और मुंबई एयरपोर्ट पर एक बुजुर्ग यात्री की मृत्यु से जुड़ा है.
दरअसल, इस मामले में 12 फरवरी को 80 वर्षीय एक बुजुर्ग एयर इंडिया की न्यूयार्क से आने वाली फ्लाइट से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे. बोर्डिंग गेट पर ह्वील चेयर नहीं मिलने पर वह पैदल ही चल पड़े. इमीग्रेशन एरिया पर पहुंचते ही वह गश खाकर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई. इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए डीजीसीए ने एयर इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. जवाब से असंतुष्ट होने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. यह भी पढ़ें: पहली बार किसी एयर होस्टेस ने किया कुछ ऐसा, गैर कानूनी ही नहीं…घिनौना भी था यह काम, हर कोई है हैरान… देश में शायद यह पहला मामला होगा, जब किसी एयर होस्टेस को इस तरह का गैरकानूनी और घिनौना काम करते हुए गिरफ्तार किया गया हो. इस खुलासे के बाद आरोपी एयर होस्टेस को न केवल गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पूरा मामला जानने के लिए क्लिक करें.
आंतरिक कमेटी निर्धारित करेगी जुर्माना
वहीं, तीसरा मामला मार्च 2024 का है. रेगुलेशन ऑफ फ्लाइट ड्यूटी लिमिट के उल्लघंटन मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया को नोटिस जारी किया था. एयर इंडिया अपने जवाब से डीजीसीए को संतुष्ट नहीं कर पाया. जिसके बाद, डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 80 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया था. यह तो रहीं बीती बातें. अब बात करते हैं कि एयर इंडिया के इस मौजूदा मामले में क्या होगा?
डीजीसीए ने सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट के डिले और यात्रियों की हुई असुविधाओं को लेकर नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है. डीजीसीए यदि एयर इंडिया के जवाब से असंतुष्ट होता है तो एक बार फिर एयरलाइंस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है. इस जुर्माने की राशि क्या होगी, यह डीजीसीए के आतंरिक कमेटी निर्धारित करेगी. यह भी पढ़ें: हरकतों पर हुआ शक, तो बैगेज की हुई तलाशी, निकला कुए ऐसा, खुली रह गईं सबकी आंखें… दुबई से आए दो यात्रियों को उनकी हरकतों के चलते गिरफ्तार किया गया है. क्या थी वजह, जानने के लिए क्लिक करें.
परेशान होने वाले यात्रियों को क्या मिलेगा…
अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल कि यदि एयर इंडिया पर जुर्माना लगता है तो यात्रियों को क्या मिलेगा? साथ ही, इस मामले में यात्रियों के हक को लेकर डीजीसीए के नियम क्या कहते हैं? तो इसका जवाब यह है कि डीजीसीए के सिविल एविएशन रगुलेशन के सेक्शन 3, सिरीज एम, पार्ट IV के प्रावधान किए गए हैं.
प्रावधान के तहत, यदि फ्लाइट 24 घंटे तक डिले है तो यात्रियों को एयरपोर्ट पर खाना और रिफ्रेशनमेंट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एयरयलाइंस की होगी. वहीं फ्लाइट 24 घंटे से अधिक डिले है तो यात्री होटल में रुकने की व्यवस्था के हकदार होंगे. इसके अलावा, यात्रियों को एयरपोर्ट से होटल भेजने व वहां से लाने में आने वाला खर्च एयरलाइंस को वहन करना होगा. यह भी पढ़ें: Bomb@5:30 इन इंडिगो… जब आपस में आ भिड़े दो विमान, पल भर में चली गई 583 यात्रियों की जान, समझें पूरा कनेक्शन.. इंडिगो की दिल्ली से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट के टॉयलेट में पेपर नैपकिन पर लिखा Bomb@5:30 और लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर हुए दो विमानों की टक्कर में 583 यात्रियों की मौत के बीच क्या कनेक्शन है, जानने के लिए क्लिक करें.
क्या यात्रियों के पास नहीं है कोई भी हक?
एविएशन एक्सपर्ट सोनिया दत्त के अनुसार, यात्रियों के पास मुआवजा पाने का एक विकल्प है, बशर्तें उन्हें यह साबित करना होगा कि इस फ्लाइट डिले की वजह से उन्हें कोई आर्थिक नुकसान हुआ है. यदि यात्री यह साबित कर सकता है तो वह उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटा सकता है. एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यह मामला एयर इंडिया की बेंगलुरू- मुंबई फ्लाइट का है.
उन्होंने बताया कि 15 सितंबर 2023 को जितेंद्र कुमार को एयर इंडिया की फ्लाइट से पहले बेंगलुरू से मुंबई और फिर मुंबई से ज्यूरिक के लिए रवाना होना था. बेंगलुरु से मुंबई की फ्लाइट डिले होन की वजह से उनकी ज्यूरिक की फ्लाइट छूट गई. इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने जितेंद्र कुमार को 6% ब्याज के साथ 1.78 लाख रुपए जितेंद्र को देने का आदेश दिया था. इतना ही नहीं, सर्विस में अनियमितता के लिए 25 हजार रुपए सर्विस और लिटिगेशन चार्जेज के तौर पर 5 हजार रुपए देने के आदेश दिए थे.
Tags: Airport Diaries, IGI airportFIRST PUBLISHED : June 1, 2024, 13:08 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed