बजट में निर्मला सीतारमण कर सकती हैं ये 6 ऐलान मिडिल क्लास की हो जाएगी चांदी
बजट में निर्मला सीतारमण कर सकती हैं ये 6 ऐलान मिडिल क्लास की हो जाएगी चांदी
Budget 2024: इस बार बजट 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस नौकरीपेशा मिडिल क्लास पर रहेगा. सूत्रों के मुताबिक, सरकार की योजना आम लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा देने की है. तो आइए जानते हैं कि इस बजट में सैलरीड क्लास को क्या तोहफे मिल सकते हैं...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट 2024 पेश करेंगी. यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा. माना जा रहा है कि इस बार सरकार का फोकस नौकरीपेशा मिडिल क्लास पर रहेगा. सूत्रों के मुताबिक, सरकार की योजना आम लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा देने की है. इसके लिए सैलरी क्लास को ध्यान में रखकर टैक्स के नियमों में बदलाव किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि बजट में इस बार सैलरीड क्लास को क्या तोहफे मिल सकते हैं…
1. इनकम टैक्स से छूट की न्यूनतम सीमा बढ़ सकती है
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के बजट में नई टैक्स रिजीम लागू की था. यह नई टैक्स रिजीम उन लोगों के फायदेमंद थी, जो कई तरीके के निवेश या इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट का दावा नहीं करते हैं. हालांकि आज मिडिल क्लास के लगभग हर व्यक्ति की आय का एक बड़ा हिस्सा होम लोन या कई तरह के इंश्योरेंस के प्रीमियम आदि में खर्च होता है. वहीं पुरानी टैक्स रिजीम में आखिरी बार बदलाव 2014-15 में किया गया था. इस बार माना जा रहा है कि सरकार दोनों तरह के टैक्स रिजीम के लिए इनकम टैक्स से छूट की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है.
2. सेक्शन 80C के तहत ज्यादा छूट
नई टैक्स रिजीम में कई तरह के निवेश या इंश्योरेंस आदि पर टैक्स छूट नहीं मिलता है. ऐसे में अधिकतर सैलरी वाले लोग अभी भी पुरानी टैक्स रिजीम को ही चुनना पसंद करते हैं. पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. यह छूट LIC, प्रॉविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, टर्म डिपॉजिट आदि में निवेश पर मिलती है. माना जा रहा है कि सरकार इस बार 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर सकती है.
3. 80D की छूट को बढ़ाने का ऐलान
इस साल बजट में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए धारा 80D में बदलाव की उम्मीद बढ़ गई है. इसकी सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये तक की जा सकती है.’
4. होम लोन पर दिया जाने वाला ब्याज
हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो. अभी होम लोन के मामले में 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. हालांकि इस बीच ब्याज दरें बढ़ने और रेगुलेटरी नियमों की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पर काफी दबाव है. ऐसे में एक्सपर्ट्स ने सरकार को नई रिजीम में भी होम लोन छूट को लाने और पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने के सुझाव दिए हैं.
5. स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा
नई और पुरानी दोनों टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती मिलती है. इस बार ऐसी चर्चाएं हैं कि सरकार नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये और पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 70,000 रुपये कर सकती है.
6. कैपिटल गेन टैक्सइस बार बजट में कैपिटल गेन टैक्स पर भी नजर
शेयर मार्केट के एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को लिस्टेड कंपनियों के शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की मौजूदा सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर देना चाहिए.
Tags: Budget session, Nirmala sitharamanFIRST PUBLISHED : July 23, 2024, 07:30 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed