R G kar Case:: संदीप घोष के बुरे दिन शुरू कोलकाता नगर निगम ने लिया बड़ा एक्शन
R G kar Case:: संदीप घोष के बुरे दिन शुरू कोलकाता नगर निगम ने लिया बड़ा एक्शन
R G kar Case: कोलकाता के आरजी कर केस में गिरफ्तार कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बुरे दिन शुरू हो गए हैं. कोलकाता में उनके घर में अवैध निर्माण के खिलाफ कोलकाता नगर निगम में उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है.
R G kar Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और हत्या मामले में गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बुरे दिन शुरू हो गए हैं. कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने शुक्रवार को संदीप घोष के चार मंजिला आवास के ‘अवैध निर्माण’ को लेकर जांच शुरू कर दी. अधिकारियों ने बताया कि घोष को सीएमसी अधिनियम, 1980 की धारा 544 के तहत नोटिस भेजा गया है. इसके तहत नगर आयुक्त और अन्य अधिकृत अधिकारियों को निगम के अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भवन में प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है.
कोलकाता के सीआईटी रोड के बदन रे लेन पर स्थित यह घर, 9 अगस्त को हुई घटना के बाद से एजेंसियों की नजर में है. आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है. स्थानीय निवासियों ने कथित तौर पर कहा कि घोष के आवास की छत और चारदीवारी के विस्तार पर अवैध निर्माण है. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगरपालिका ने कथित निर्माण अनियमितताओं की जांच शुरू की.
नौ अगस्त की घटना के बाद घोष जांच के दायरे में आ गए, जिससे न्याय की मांग को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया. घटना के समय घोष आरजी कर के प्रिंसिपल थे. आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ और डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी करने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है.
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रिंसिपल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी घोष पर मामला दर्ज किया है.
Tags: Kolkata News, Kolkata Police, Special ProjectFIRST PUBLISHED : September 27, 2024, 17:40 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed