गाजियाबाद: आयुष को आरटीई के तहत दाखिला नहीं दे रहे थे निजी स्कूल फिर प्रशासन के इस एक्शन से मचा हड़कंप

Ghaziabad news: गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन (जीपीए) के संघर्ष के बाद जिले में रहने वाले छात्र आयुष कुमार को आरटीई (RTE) के तहत सफायर इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला मिल ही गया. नगर मजिस्ट्रेट को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की जानकारी दी गई, जिसके बाद नगर मजिस्ट्रेट ने एक्शन लिया और आयुष को दाखिला मिल पाया.

गाजियाबाद: आयुष को आरटीई के तहत दाखिला नहीं दे रहे थे निजी स्कूल फिर प्रशासन के इस एक्शन से मचा हड़कंप
विशाल झा गाजियाबाद. गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन (जीपीए) के द्वारा कड़े संघर्ष के बाद जिले में रहने वाले छात्र आयुष कुमार को आरटीई (RTE) के तहत सफायर इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला मिल ही गया. ये सब इतना आसान भी नहीं था. आयुष के अभिभावक लगभग दो महीने से अपने बेटे के दाखिले के लिए परेशान थे. ऐसे में जीपीए द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के बहार प्रदर्शन किया गया साथ ही नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसके बाद नगर मजिस्ट्रेट ने एक्शन लिया और आयुष को दाखिला मिल पाया. जिले में लगातार निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 34 निजी विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया था. नोटिस के बाद छह विद्यालयों ने दाखिले ले लिए थे, लेकिन बाकी विद्यालयों पर नोटिस का कोई असर नहीं हुआ था, जिसके बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने नोटिस जारी कर दाखिला लेने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि दाखिला ना लेने पर विद्यालय कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेदार होंगे. क्या होता है आरटीई, जिसके तहत आयुष को मिला एडमिशन आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया था. जिसे अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था. इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य होता है. भारत के संविधान में (86वां संशोधन, 2002) में आर्टिकल 21 ए के रूप में शामिल किया गया है. 6 से 14 आयु की सभी बच्चों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का नियम है. ठीक उसी तरह प्राइवेट स्कूलों में भी 25 फीसदी सीट इस कैटेगरी में रखी जाती है. इन बच्चों की स्कूल फीस माफ होती है और बच्चों को यूनिफार्म और पुस्तकें भी मुफ्त में मिलती हैं. कौन कर सकते हैं आरटीई एक्ट के तहत आवेदन जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिनकी सालाना आय 3.5 लाख या उससे कम हो. वो आरटीई अधिनियम के तहत सीटों के लिए आवेदन दे सकते हैं. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति श्रेणी के बच्चे भी आरटीई के तहत आवेदन कर सकते हैं. कैसे करें RTE के लिए अप्लाई अपने आसपास के किसी सरकारी स्कूल में जाए.. अगर आपके घर के आसपास कोई सरकारी स्कूल नहीं है तो आप प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते हैं. प्राइवेट स्कूल में 25% सीट आरटीई के अंतर्गत आती हैं. स्कूल से आपको फॉर्म लेना है और उसमें मांगी गई जानकारी भरने के बाद उस फॉर्म को स्कूल में जमा कर देना है. याद रखिए आप एक स्कूल में एक ही बार आरटीई के लिए अप्लाई कर सकते हैं. किन डॉक्यूमेंट की जरिए भर सकते हैं आरटीई ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट. जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र आरटीई के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है). माता-पिता का आय प्रमाण पत्र. आवेदन करने वाले बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो. अगर आरटीई एक्ट को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो भारत सरकार के एमएचआरडी के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Ghaziabad News, Private schools, UP newsFIRST PUBLISHED : July 05, 2022, 11:04 IST