दिल्ली में दर्ज पहली FIR पर कांग्रेस ने उठाए सवाल कहा- रेहड़ी पटरी वाले अब
दिल्ली में दर्ज पहली FIR पर कांग्रेस ने उठाए सवाल कहा- रेहड़ी पटरी वाले अब
देश के अलग-अलग राज्यों से 1 जुलाई को हजारों एफआईआर नए आपराधिक कानून के तहत दर्ज हुए हैं. दिल्ली में भी पहला एफआईआर बिहार के एक शख्स, जो रेहड़ी पटरी लगा कर जीविकोपार्जन करता है उसपर लगा है. अब इस FIR पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं.
नई दिल्ली. देश में 1 जुलाई यानी आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो देश के अलग-अलग राज्यों से आज हजारों एफआईआर नए आपराधिक कानून के तहत दर्ज हुए हैं. दिल्ली में भी पहला एफआईआर बिहार के एक शख्स, जो रेहड़ी पटरी लगा कर अपना जीविकोपार्जन करता है उस पर लगा है. इस एफआईआर के दर्ज होने पर कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दिल्ली पुलिस द्वारा ओवर ब्रिज के नीचे रेहड़ी पटरी लगाकर अजीविका चलाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना केन्द्र सरकार द्वारा सीधा गरीब आदमी की रोजी रोटी पर हमला है.
कांग्रेस ने उठाए ये सवाल
देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब रेहड़ी पटरी, खोमचा वालों के संरक्षण और उनकी अजीविका को सुरक्षित रखने के लिए काम करती रही है. कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रेहड़ी पटरी आजीविका तथा संरक्षण कानून 2014 बनाकर रेहड़ी पटरी वालों को संरक्षण दिया था. परंतु केन्द्र और राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण दिल्ली में रेहडी पटरी कानून लागू नही हो सका. दिल्ली पुलिस जिस तरह हर रेहड़ी पटरी वालों से उगाही करती है वह किसी से छुपा नहीं है. आज रेहड़ी पटरी वाले पर हुई एफआईआर कहीं उगाही से जुड़ा मामला तो नहीं.’
दिल्ली पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल
देवेंद्र यादव ने कहा कि देश में बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी के कारण जहां परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है, ऐसे में पिछले कुछ वर्षों में अजीविका चलाने के लिए रेहड़ी पटरी लगाने वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है. दिल्ली सरकार व दिल्ली नगर निगम अगर कांग्रेस द्वारा बनाया गया रेहड़ी पटरी आजीविका तथा संरक्षण कानून 2014 को लागू करने का काम करती तो भारतीय न्याय संहिता कानून की कार्यवाही से लाखों रेहड़ी पटरी वालों की अजीविका संरक्षित हो सकेगी और यह निगम, पुलिस व अन्य लोगों की उगाही का शिकार से बच पाऐंगे.
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गौरतलब है कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं. बता दें कि केंद्र सरकार ने इसी साल 14 फरवरी को इन तीनों कानूनों को पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया था. देशभर में आज हजारों एफआईआर नए कानून के अंतगर्त दर्ज किए गए हैं.
Tags: Criminal Laws, Delhi news, Delhi policeFIRST PUBLISHED : July 1, 2024, 20:37 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed