टूट नियम फिर भी नहीं हुआ एक्‍शन परिवहन विभाग ने माता-पिता को नहीं बख्‍शा

ओडिशा सरकार ने सोमवार को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह कार्रवाई की. एक्‍शन के पहले दिन फोकस उन लोगों पर था, जिनकी उम्र 18 साल से कम है और वो फिर भी स्‍कूटर, बाइक या कार चलाते पाए गए.

टूट नियम फिर भी नहीं हुआ एक्‍शन परिवहन विभाग ने माता-पिता को नहीं बख्‍शा
हाइलाइट्स ओडिशा ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से यह एक्‍शन लिया गया है. नाबालिग चालकों के खिलाफ यह सख्‍ती दिखाई गई. सड़क सुरक्षा अभियान के तहत माता-पिता पर एक्‍शन हुआ. नई दिल्‍ली. आमतौर पर यातायात नियमों का उल्‍लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्‍त एक्‍शन लिया जाता है लेकिन ओडिशा राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके माता-पिता के खिलाफ एक्‍शन लिया. ऐसा इसलिए किया गया क्‍यों कि ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला शख्‍स नाबालिग पाया गया. उनके पास स्‍कूटर-बाइक व अन्‍य किसी वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था. यही वजह है कि इनके माता-पिता पर सख्‍त एक्‍शन‍ लिया गया. सरकारी की तरफ से  मंगलवार को बताया गया कि राज्य भर में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके पहले दिन सोमवार को किशोर चालकों के खिलाफ 153 चालान जारी किए हैं. साथ ही इनमें से 60 वाहनों को जब्‍त भी कर लिया गया. अभियान के पहले दिन फोकस नाबालिगों पर था. लिहाजा भुवनेश्वर सहित कटक, गंजम, राउरकेला, संबलपुर और बालासोर सहित 38 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के तहत 153 चालान काटे गए. यह भी पढ़ें:- ये मस्तीखोर है… राव IAS कोचिंग कांड में कार ड्राइवर को लेकर पुलिस का खुलासा, जज को एक-एक कर दिखाए सबूत कॉलेजों के पास चलाया गया अभियान… न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हाल ही में परिवहन मंत्री बिभूति भूषण जेना ने एसटीए को सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया. फिर परिवहन विभाग की टीमों ने प्रमुख बिंदुओं और स्कूलों और कॉलेजों के पास निरीक्षण किया. एसटीए ने कहा, “कई छात्र, जो कानूनी रूप से ड्राइविंग की उम्र के नहीं थे और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, शैक्षिक संस्थानों में बाइक और स्कूटर चलाते पाए गए.” माता-पिता पर एक्‍शन…  निरीक्षण दलों ने किशोर चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत पकड़ा, जिसमें किशोर चालकों के माता-पिता या वाहन मालिकों के खिलाफ 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गा. इनमें से कुछ मामलों में कानून के तहत 3 साल तक की कैद का प्रावधान है. परिवहन विभाग ने छात्रों के माता-पिता और शिक्षा संस्थानों से किशोरों को ड्राइविंग से रोकने का अनुरोध किया. परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर ने कहा कि विभिन्न जागरूकता अभियानों के बावजूद, कुछ लापरवाह ड्राइवरों ने अभी तक सुधार नहीं किया है, और उन्हें पकड़ने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह कानून सिर्फ किशोरों के वाहन चलाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें फिटनेस, हेलमेट, सीट बेल्ट, तेज गति से वाहन चलाना और शराब पीकर वाहन चलाने के मामले भी शामिल होंगे. Tags: Hindi news, Odisha news, Traffic finesFIRST PUBLISHED : July 30, 2024, 18:56 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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