नुपुर शर्मा को 18 जून को नोटिस जारी हुआ था उनका बयान दर्ज किया: दिल्ली पुलिस
नुपुर शर्मा को 18 जून को नोटिस जारी हुआ था उनका बयान दर्ज किया: दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस (Delhi police) ने शुक्रवार को कहा कि उसने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) को कथित तौर पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के सिलसिले में दो हफ्ते पहले नोटिस जारी किया था और उनका बयान दर्ज किया गया था.
नयी दिल्ली. दिल्ली पुलिस (Delhi police) ने शुक्रवार को कहा कि उसने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) को कथित तौर पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के सिलसिले में दो हफ्ते पहले नोटिस जारी किया था और उनका बयान दर्ज किया गया था. टीवी पर एक बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस उपायुक्त (आईएफएसओ) के पी एस मल्होत्रा ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस) के तहत शर्मा को 18 जून को नोटिस जारी किया गया था और कानून के मुताबिक उनका बयान दर्ज किया गया था. दरअसल नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई एफआईआर दर्ज होने के बावजूद नुपुर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है. इस टिप्पणी के बाद ऐसी संभावना है कि दिल्ली पुलिस जल्द कार्रवाई करे.
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Tags: BJP, Delhi police, Nupur SharmaFIRST PUBLISHED : July 01, 2022, 23:07 IST