मुंबई में आखिर कैसे लगी कातिल होर्डिंग किसने दी इजाजत क्या है कायदा-कानून

Mumbai Hoarding Collapse : मुंबई में सोमवार शाम होर्डिंग गिरने से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 14 तक जा पहुंची है. आम तौर पर ऐसे होर्डिंग्स की लंबाई-चौड़ाई 40*40 फीट होती है, जबकि यह होर्डिंग 120*120 की थी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी विशाल होर्डिंग वहां लगी कैसी और इसके लिए किसने इजाजत दी थी?

मुंबई में आखिर कैसे लगी कातिल होर्डिंग किसने दी इजाजत क्या है कायदा-कानून
मुंबई. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सोमवार शाम आई तेज आंधी और बारिश भारी तबाही लेकर आई. यहां एक तेज हवाओं के चलते एक विशाल होर्डिंग नीचे गिर गया, जिसमें दबकर कम से कम 14 लोगों की जान चली गई. इस हादसे में 73 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से 43 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 30 से अधिक घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. इस हादसे के बाद कई लोग इसे ‘सिर पर मंडराती मौत की होर्डिंग’ तक की संज्ञा दे रहे हैं. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सामान्य तौर पर ऐसे होर्डिंग्स की लंबाई-चौड़ाई 40*40 फीट होती है, यानी 40 फीट लंबा एवं 40 फीट चौड़ा… जबकि यह होर्डिंग 120*120 की थी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी विशाल होर्डिंग वहां लगी कैसी और इसके लिए किसने इजाजत दी थी? बीएमसी ने होर्डिंग को बताया अवैध बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने इस होर्डिंग को अवैध करार दिया है. उन्होंने बताया कि यह होर्डिंग स्टेट गवर्मेंट रेलवे पुलिस की जमीन पर लगाई गई थी और उन्होंने जीआरपी को इस होर्डिंग की जानकारी दी थी. BMC का कहना है कि इस होर्डिंग के लिए उनकी तरफ से नहीं, बल्कि GRP के एसीपी ने इसकी परमिशन दी थी. यह भी पढ़ें- ‘बैन लगा सकते हैं…’ चाबहार पोर्ट पर भारत-ईरान की डील से अमेरिका को लगी मिर्ची, प्रतिबंधों की दी चेतावनी बीएमसी के चीफ पीआरओ ताना कांबले बताते हैं, ‘जो होर्डिंग गिरी वो पूरी तरह से अवैध थी. अमूमन जो होर्डिंग की साइज होती है, वो 40*40 फीट की होती है, लेकिन इस होर्डिंग की साइज 120 फीट थी. इस अवैध होर्डिंग को लेकर हमने स्टेट रेलवे पुलिस को भी कहा था कि इसकी एनओसी नहीं जारी की गई है. बीएमसी को इस होर्डिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है. बीएमसी शहर भर में होर्डिंग का स्ट्रक्चरल आडिट करेगी और अवैध को हटाया जाएगा. यह भी पढ़ें- फ्लाइट-फ्लाइट घूमता था चोर, 110 दिन में 200 बार भरी उड़ान, प्लेन से ही लाखों का चुरा ले गया सामान होर्डिंग लगाने के क्या है कायदे-कानून? होर्डिंग बीएमसी की आमदनी का एक बेहद अहम जरिया है. बीएमसी को हर साल होर्डिंग के जरिये ही करीब 200-300 करोड़ रुपये रेवेन्यू प्राप्त करती है. ऐसे में होर्डिंग लगाने की परमिशन और उसके नवीनीकरण के लिए बीएमसी ने बाकायदा एक SOP बनाई है. मुंबई में होर्डिंग लगाने के लिए बीएमसी से अनुमति लेनी अनिवार्य है. मुंबई में नई होर्डिंग लगाने के लिए बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त लेवल के अधिकारी से परमिशन लेनी होती है. दो होर्डिंग्स के बीच 70-100 मीटर का गैप होना जरूरी है, ताकि सड़क पर चलने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो. हर दो साल में इन होर्डिंग्स का नवीनीकरण करना होता है. इसके लिए भी उपायुक्त लेवल के अधिकारी की मंजूरी जरूरी होती है. अगर बीएमसी की अनुमति के बिना कोई भी होर्डिंग लगाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना तो बीएमसी लगाती ही है, साथ ही उसके खिलाफ केस भी दायर कर सकती है. सीएम शिंद ने दिए एक्शन के आदेश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी और मुंबई पुलिस को इस त्रासदी की जांच करने का आदेश दिया है. उन्होंने इस हादसे के सभी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार रात घटनास्थल का दौरा किया और शहर में लगे सभी होर्डिंग का ऑडिट कराने का आदेश दिया. शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. सरकार इसकी जांच कराएगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी. मैंने बीएमसी आयुक्त से शहर के सभी होर्डिंग का ढांचागत ऑडिट कराने को कहा है. अगर होर्डिंग अवैध और खतरनाक पाए गए तो उन्हें तत्काल हटाया जाएगा.’ Tags: BMC, Mumbai NewsFIRST PUBLISHED : May 14, 2024, 11:57 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed