यूपी के इस मंडल में 380 बांग्लादेशी शरणार्थियों ने नागरिकता के लिए किया आवेदन
यूपी के इस मंडल में 380 बांग्लादेशी शरणार्थियों ने नागरिकता के लिए किया आवेदन
380 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए सीएए वेब पोर्टल पर आवेदन किया है. इन आवेदनों की जांच गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार शुरू की जाएगी. फॉर्म की जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा नामित अधिकारी करेंगे.
पीयूष शर्मा/मुरादाबाद : मुरादाबाद मंडल में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले शरणार्थियों की भीड़ बढ़ गई है. 3 महीने के भीतर मंडल के रामपुर जिले से 380 बांग्लादेशी शरणार्थियों ने भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है. अमरोहा, संभल और मुरादाबाद जिले से एक भी आवेदन नहीं आए हैं. मुरादाबाद मंडल में सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 3 महीने हो चुके हैं. अभी तक केवल रामपुर से बिलासपुर के शरणार्थियों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है.
380 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए सीएए वेब पोर्टल पर आवेदन किया है. इन आवेदनों की जांच गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार शुरू की जाएगी. फॉर्म की जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा नामित अधिकारी करेंगे. यदि फॉर्म में सब कुछ नियम अनुसार ठीक पाया गया, तो इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि फॉर्म में हर दिन एक बिंदु की जांच की जाएगी. कागजों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया जाएगा.
इस वेबसाइट पर करें आवेदन
भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले आवेदकों के दस्तावेज को प्रमाणित करने का काम गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार शुरू किया जाएगा. मूल दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए आवेदकों को ईमेल व एसएमएस के माध्यम से तारीख व समय के बारे में सूचित कर दिया जाएगा. प्रवर अधीक्षक एवं सीएए के जिला स्तरीय समिति के नामित अधिकारी अमित दत्त ने बताया कि सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के लिएindiancitizenshiponline. nic.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसमें बताना है कि वह भारत कब आए. भारतीय नागरिकता के लिए नौ दस्तावेज साबित करेंगे कि आवेदक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक हैं. 20 दस्तावेज बताएंगे कि आवेदक किस तारीख को भारत आए थे.
इन्हें मिलेगी भारतीय नागरिकता
31 दिसंबर 2014 को या इसके पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. इन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं.
Tags: Hindi news, Local18, UP newsFIRST PUBLISHED : June 24, 2024, 13:49 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed