व्यवसाय के लिए जीएसटी नंबर क्यों है जरूरी एक्सपर्ट से समझें

अगर आप स्पोर्ट्स से संबंधित अपने कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है. जीएसटी नंबर लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. जीएसटी विभाग में संपर्क कर प्रक्रियाओं को पूरा यह नंबर हासिल कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को शरू कर सकते हैं.

व्यवसाय के लिए जीएसटी नंबर क्यों है जरूरी एक्सपर्ट से समझें
मेरठ. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जाना जाता है. मेरठ से ही स्पोर्ट्स से संबंधित सामग्री विभिन्न देशों में सप्लाई की जाती है. ऐसे में अगर आप भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कारोबार करना चाहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग की जगह अपनी दुकान खोलने का मन बना रहे हैं. यह सोचकर परेशान है कि कैसे अपनी दुकान की शुरुआत करें. इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि एक जीएसटी नंबर से ही अपनी दुकान की शुरुआत कर सकते हैं. व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जीएसटी नंबर स्पोर्ट्स व्यापारी ओमकार त्यागी ने लोकल 18 को बताया कि मेरठ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखता है. ऐसे में अगर युवा स्पोर्ट्स से संबंधित दुकान खोलकर कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसमें भी उन्हें काफी अच्छा स्कोप मिल सकता है क्योंकि युवाओं में स्पोर्ट्स के प्रति काफी रुझान है. बात चाहे क्रिकेट की हो या फुटबॉल, वालीबॉल, बास्केटबॉल या अन्य प्रकार के खेल का हो. बड़े पैमाने पर युवा खेल सामाग्री का खरीदारी करते हैं. ऐसे में जो भी युवा अपनी दुकान की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है. जिससे कि शासन के नियमों के अंतर्गत व्यापार हो सके. दुकान पर जीएसटी नंबर अंकित होना जरूरी ओमकार त्यागी ने बताया कि आपके पास जो भी जीएसटी नंबर है. उसे दुकान के पर अंकित जरूर कर दें. साथ ही आपके पास बिलिंग पर भी जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है. जिससे कि अगर कभी इनकम टैक्स संबंधित अधिकारी आपके यहां विजिट करें तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो. जीएसटी नंबर के लिए इन कागजातों की पड़ेगी जरूरत सीए अनुराग जैन ने लोकल 18 को बताया कि जो भी युवा अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान दें कि किस नाम से अपनी फर्म खोलना चाहते हैं और उसको निश्चित कर लें. उसके बाद जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर दें. उन्होंने बताया कि जीएसटी नंबर लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात की जाए तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल वर्किंग स्थान जहां पर वह अपने दुकान खोलना चाहते हैं, हाउस टैक्स बिलिंग और दुकान का एग्रीमेंट अति आवश्यक है. जब यह सभी दस्तावेज पूरा हो जाए तो जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसमें आपका मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड हो ताकि आपको प्रत्येक जानकारी मिल जाएं. स्वरोजगार के लिए सरकार चला रही है स्कीम बताते चलें कि युवाओं को स्वरोजगार के प्रति बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा भी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है. जिनका लाभ लेकर युवा अपने स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. इसमें जिला उद्योग केंद्र भी बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आता है. आप अपना रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के अंतर्गत भी कर सकते हैं. अगर आप खुद भी स्पोर्ट्स से संबंधित सामान बनाना चाहे तो खुद निर्माण कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके. Tags: Business news, Local18, Meerut news, UP newsFIRST PUBLISHED : September 10, 2024, 18:27 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed