पत्नी से मिलने देने में क्या दिक्कत है मनीष सिसोदिया की दलील सुन बोला HC
पत्नी से मिलने देने में क्या दिक्कत है मनीष सिसोदिया की दलील सुन बोला HC
Manish Sisodia News: मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दूसरी बार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी मामले में जमानत याचिका पर आज यानी शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की दलील सुनकर अदालत ने कहा कि आखिर मनीष सिसोदिया को जब पिछले तीन महीने से अपनी पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत है तो फिर उसे जारी रखने में क्या दिक्कत है? इस पर जवाब देने के लिए ईडी ने अदालत तो थोड़े वक्त की मांग की है.
दरअसल, मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दूसरी बार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से वकील ने कहा कि सिसोदिया को निचली अदालत ने अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी परोल दी थी.
मनीष सिसोदिया ने क्या दलील दी?
मनीष सिसोदिया के वकील ने आगे कहा, ‘लेकिन मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद वो पत्नी से नहीं मिल पा रहे हैं. जब तक उनकी जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तब तक उन्हें एक दिन की कस्टडी परोल जारी रहने की इजाजत होनी चाहिए. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि जब पिछले तीन महीने से सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत है तो फिर अब इसे जारी रखने में क्या दिक्कत है.
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ईडी ने मांगी मोहलत
इसके बाद ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए वकील ने इस बारे में निर्देश लेने के लिए कोर्ट से वक्त की मांग की. वकील ने कहा कि इस बारे में मैं दोपहर 12 बजे तक तथ्यों की जानकारी लेकर आपको ईडी के रुख से अवगत कराता हूं. इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है फिर हम 12 बजे मामले सुनवाई करेंगे. बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे. सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है.
सीबीआई को ईडी-सीबीआई ने अरेस्ट किया है
गौरतलब है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को ‘घोटाले’ में कथित भूमिका के संबंध में गिरफ्तार किया था. ईडी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को गिरफ्तार किया. मनीष सिसोदिया ने दिल्ली मंत्रिमंडल से 28 फरवरी 2023 को इस्तीफा दे दिया था. बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, जो अभी तिहाड़ जेल में हैं.
Tags: Manish sisodia, Manish sisodia caseFIRST PUBLISHED : May 3, 2024, 12:04 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed