शिवशंकर बाबा के खिलाफ FIR रद्द करने का आदेश मद्रास हाई कोर्ट ने वापस लिया

विवादास्पद धर्मगुरु शिवशंकर बाबा को लेकर यौन उत्पीड़न के एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश को वापस ले लिया है. बाबा के स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के की मां द्वारा बाबा के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है.

शिवशंकर बाबा के खिलाफ FIR रद्द करने का आदेश मद्रास हाई कोर्ट ने वापस लिया
हाइलाइट्समद्रास हाई कोर्ट ने अपना आदेश वापस लिया शिवशंकर बाबा पर लगे हैं कई गंभीर आरोपलोक अभियोजक की दलीलों पर सहमति जताई चेन्नई . मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने सोमवार को अपने पूर्व के आदेश को वापस ले लिया, जिसके तहत यौन उत्पीड़न के एक मामले में विवादास्पद धर्मगुरु शिवशंकर बाबा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द कर दिया गया था. न्यायमूर्ति आर एन मंजुला ने राज्य के लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना की दलीलों से संतुष्ट होने के बाद 17 अक्टूबर को पारित अपने आदेश को वापस ले लिया. बाबा की एक याचिका मंजूर करते हुए, न्यायमूर्ति मंजुला ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया था. बाबा के स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के की मां द्वारा बाबा के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया. हालांकि, न्यायाधीश ने कहा था कि शिकायत के साथ देरी को माफ करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 473 के तहत किसी भी याचिका के अभाव में, मामले की सीमाएं हैं. इसलिए, जांच से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती और तकनीकी वजह से प्राथमिकी रद्द करने योग्य है. फैसले के बाद राज्य पुलिस ने इस आदेश को वापस लेने के लिए वर्तमान याचिका दायर की. जिन्ना ने कहा कि 17 अक्टूबर को आदेश पारित होने के समय प्राथमिकी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी. बाबा के खिलाफ इस तरह के 6 से ज्यादा मामले लंबित अदालत ने अनजाने में मामले की सुनवाई की और बाद के घटनाक्रम से अवगत हुए बिना प्राथमिकी को रद्द कर दिया. शिकायतकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और इस तरह उसे अपना मामला बताने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने कई मामलों में यह कहा है कि याचिका रद्द करने की अनुमति से पहले पक्षों को सुना जाना चाहिए या उन्हें दलीलें रखने का अवसर दिया जाना चाहिए. अभियोजक ने उल्लेख किया कि बाबा के खिलाफ इस तरह के छह से ज्यादा मामले लंबित हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: FIR, Madras high courtFIRST PUBLISHED : November 21, 2022, 18:52 IST