अब लखनऊ में रह सकेंगे अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष इस शर्त के साथ मिली बेल

Lakhimpur Kheri News: 2021 में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से पूर्ण जमानत मिल गई है. साथ ही अधीनस्थ अदालत केमामले में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं.

अब लखनऊ में रह सकेंगे अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष इस शर्त के साथ मिली बेल
हाइलाइट्स पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है लखीमपुर खीरी. सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी. कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद उन्हें दिल्ली या लखनऊ में रहने का निर्देश दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने और समयसीमा तय करने का निर्देश भी दिया है. गौरतलब है कि 2021 मेतत्कालीन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर आंदोलनरत किसानों को थार गाडी से कुचलकर मारने का आरोप लगा था. इस हिंसा में किसान सहित आठ लोगों की मौत हुई थी. पिछले से जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी और दिल्ली में ही रहने का निर्देश दिया था. अब अपने इस आदेश के तहत अब पूर्ण जमानत दी गई है. साथ ही कोर्ट ने मामले के ट्रायल में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई में तेजी लाने और समय सीमा तय करने को कहा है. बता दें कि 2021 में कृषि कानूनों के खिलाफ लखीमपुर में भी किसान आंदोलन कर रहे थे. इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लखीमपुर दौरा था. जिसका विरोध किसान कर रहे थे. तभी सूचना आई कि तिकुनिया थाना क्षेत्र में एक थार ने कई किसानों को रौंद दिया। इस हादसे में चार किसानों की मौत हो गई. जिसके बाद गुस्साए किसानोंने दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस हादसे में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी. आरोप है कि जिस थार गाड़ी से किसानों को रौंदा गया उसे अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष चला रहे थे. Tags: Lakhimpur kheri violence, UP latest newsFIRST PUBLISHED : July 22, 2024, 12:48 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed