पोस्टमार्टम का चालान कहां है CJI के सवाल पर कपिल सिब्बल लगे ढूंढने फिर
पोस्टमार्टम का चालान कहां है CJI के सवाल पर कपिल सिब्बल लगे ढूंढने फिर
RG Kar Doctor Murder: रेप औप मर्डर की शिकार कोलकाता के आरजी कर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए एक जरूरी चालान सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पेश नहीं किया गया. जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे मांगा तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि वे अगली सुनवाई पर इसे पेश करेंगे. अभी वह उनको मिल नहीं रहा है.
नई दिल्ली. कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की सुनवाई के दौरान आज पोस्टमार्टम के लिए जरूरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब पाया गया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि चालान कहां है और साफ किया कि इसके बिना पोस्टमार्टम किया ही नहीं जा सकता. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें तत्काल ये दस्तावेज नहीं मिल पाया. यह सवाल तब उठा जब मामले में पेश हुए एक वकील ने पूछा कि क्या पोस्टमार्टम के दौरान पीड़िता के कपड़े पेश किए गए थे.
इसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सौंपे जाने पर दस्तावेज में इसके बारे में क्या कहा गया था. जब सिब्बल ने कहा कि वे इसे तुरंत नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ‘यह जरूरी है क्योंकि इसमें एक कॉलम है. जिसमें दिखाया जाता है कि शव के साथ कौन से कपड़े और सामान भेजे गए थे, हम इसे देखना चाहते हैं.’ चीफ जस्टिस ने कहा कि पोस्टमार्टम टीम चालान के बिना शव कबूल नहीं करेगी. इसलिए हम इसे देखना चाहते हैं. पश्चिम बंगाल सरकार के वकील सिब्बल ने इस पर सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा.
अगर दस्तावेज गायब है, तो कुछ गड़बड़ है
कपिल सिब्बल ने कहा कि ‘हम इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे. मुझे बताया गया है कि सीजेएम (चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट) ने इसे खुद भरकर भेजा है.’ इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ‘क्या पोस्टमार्टम बिना चालान के किया गया था?’ तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि यह एक जरूरी कानूनी दस्तावेज है. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ तीन जजों की पीठ में शामिल जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि ‘ऊपर तीसरा कॉलम देखें, शव ले जाने वाले कांस्टेबल को यह दस्तावेज ले जाना चाहिए. इसे काट दिया गया है. इसलिए शव को जांच के लिए भेजे जाने पर इस चालान का कोई संदर्भ नहीं है. आपको स्पष्टीकरण देना होगा, अगर यह दस्तावेज गायब है, तो कुछ गड़बड़ है.’
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सीबीआई ने भी किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तब कहा कि सीबीआई को बंगाल सरकार से भी यह दस्तावेज मांगना चाहिए. पीठ के सामने मौजूद एक वकील ने कहा कि यह दस्तावेज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किया गया था. तब भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सवाल किया कि ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख न होने के कारण, इसके बाद में बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. तो कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि बाद में कुछ भी नहीं बनाया जा रहा है. हम हलफनामा दाखिल करेंगे. वहीं सीबीआई का कहना है कि विधिवत भरा गया वह चालान सीबीआई को सौंपी गई केस फाइल का हिस्सा नहीं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख पर विधिवत भरे गए फॉर्म की कॉपी पेश की जाए.
Tags: Brutal Murder, Brutal rape, Doctor murder, Kolkata NewsFIRST PUBLISHED : September 9, 2024, 16:49 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed