केरल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 14 साल की रेप सर्वाइवर को 28 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की मंजूरी मिली
केरल हाईकोर्ट ने 14 साल की एक रेप सर्वाइवर को 28 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की परमिशन दे दी है. कोर्ट ने बच्ची के गहरे मेंटल ट्रॉमा को सबसे ज्यादा जरूरी माना. मेडिकल बोर्ड ने बच्चे के जन्म के बाद कई तरह की सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बताया था. इसके बावजूद कोर्ट ने पीड़िता की स्थिति देखते हुए अबॉर्शन का यह बड़ा फैसला सुनाया. सरकार को प्रोसीजर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.