केसीआर ने क्यों कहा राज्यों को सीबीआई को दी गई सहमित वापस ले लेनी चाहिए जानें क्या है कानून
केसीआर ने क्यों कहा राज्यों को सीबीआई को दी गई सहमित वापस ले लेनी चाहिए जानें क्या है कानून
Telangana CM K Chandrashekar Rao on CBI: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि बीजेपी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियो को सीबीआई, ईडी के माध्यम से परेशान कर रही है. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले लेनी चाहिए.
हाइलाइट्स केसीआर ने कहा, बीजेपी राजनीतिक प्रतिदंद्वियों को सीबीआई के माध्यम से परेशान करने में लगी हैसीबीआई के गठन को लेकर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 कानून है9 राज्यों ने अब तक सीबीआई को दी आम सहमति वापस ले ली है
नई दिल्ली. तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर पिछले एक साल से केंद्र की बीजेपी सरकार पर जबर्दस्त हमला कर रहे हैं. इस कड़ी में वे बुधवार को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की और एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में बीजेपी मुक्त भारत का आह्वान किया. राव ने बीजेपी सरकार की कई नीतियों पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिदंद्वियों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने में लगी है, ऐसे में सभी राज्यों को आम सहमति को वापस ले लेनी चाहिए जिसमें राज्यों ने सीबीआई को जांच की सामान्य सहमति दी थी. केसीआर कहा कि केंद्र द्वारा देश में भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई सहित सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. यह अब बंद हो जाना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को सीबीआई को दी गई अपनी सहमति वापस लेनी चाहिए, क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है.
के चंद्रशेखर राव यह टिप्पणी उस समय कर रहे थे जब बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उनके साथ थे. तेजस्वी यादव के कई ठिकानों पर हाल ही में सीबीआई के छापे पड़े हैं और चर्चा है कि उनपर सीबीआई की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. ऐसे में सीबीआई पर केसीआर के बयान के राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं. दरअसल, सीबीआई के गठन को लेकर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 कानून है. इस कानून की धारा 6 के तहत सीबीआई को किसी मामले की जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है. जब यह कानून बना था तब सभी राज्यों ने सीबीआई को सामान्य सहमति दी थी. यदि सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो सीबीआई को मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी.
इसी धारा के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली थी जिसके कारण काफी हंगामा मचा था. अब तक करीब 9 राज्यों ने सीबीआई को दी यह सहमति वापस ले ली है. इन राज्यों की सरकारों को कहना है कि पुलिस राज्यों का मामला है और राज्यों में जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है.
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FIRST PUBLISHED : September 01, 2022, 07:53 IST