Karnataka Hijab Row: हिजाब मामले पर SC में सुनवाई याचिकाकर्ता से बोले जज-फोरम शॉपिंग नहीं चलेगा

Karnataka Hijab Row: जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले के स्थगित करने और गैर-विविध दिन पर सुनवाई निर्धारित करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को ठुकरा दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम कर्नाटक हिजाब बैन मामले का परीक्षण करने को तैयार हैं. कोर्ट ने इस पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Karnataka Hijab Row: हिजाब मामले पर SC में सुनवाई याचिकाकर्ता से बोले जज-फोरम शॉपिंग नहीं चलेगा
नई दिल्ली. शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर प्रवेश पर रोक लगाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले के स्थगित करने और गैर-विविध दिन पर सुनवाई निर्धारित करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को ठुकरा दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम कर्नाटक हिजाब बैन मामले का परीक्षण करने को तैयार हैं. कोर्ट ने इस पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इससे पहले हिजाब बैन पर सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हो गए. मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के वकीलों से जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि ये फोरम शॉपिंग नहीं चलेगा. पहले आप लगातार जल्द सुनवाई की मांग करते रहे, अब सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने दो हफ्ते बाद सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी कर्नाटक हिजाब मामले में याचिकाकर्ताओ ने जब पगड़ी का हवाला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती. जस्टिस हेमंत गुप्ता -‘पगड़ी सिर्फ धार्मिक पोशाक नहीं है. मेरे दादा वकालत करते हुए इसे पहना करते थे. पगड़ी को सिर्फ धर्म से नहीं जोड़िए.’ जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा- “अगर सरकार के पास स्कूल ड्रेस लागू करने की कोई शक्ति नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति हो सकती है; जहां लड़कियों को मिनी, मिडी, स्कर्ट या वे जो चाहें पहनन सकती हैं?” एक याचिकाकर्ता की तरफ से बहस करते हुए वकील राजीव धवन ने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाएं हिजाब पहनती है यही नहीं पगड़ी भी पहनी जाती है. सवाल है कि क्या सरकार को इस बीच आना चाहिए, जब लोगों के भरोसे की बात हो. बेंच ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. और क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में आप कह सकते हैं कि सरकार द्वारा संचालित संस्थान में धार्मिक कपड़े पहनने होते हैं. यह एक तर्क हो सकता है. इस मामले पर कुल 24 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली 6 मुस्लिम छात्राओं ने भी याचिका दाखिल की है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | FIRST PUBLISHED : September 05, 2022, 15:39 IST