PFI पर जारी रहेगा बैन कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका
PFI पर जारी रहेगा बैन कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका
देश में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने और वैश्विक आतंकी संगठनों से कथित संबंध को लेकर आतंक निरोधक कानून यूएपीए के तहत पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों को गत 28 सितंबर को प्रतिबंधित कर दिया गया था.
बेंगलुरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर केंद्र के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. यह याचिका पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष नासिर पाशा ने दायर की थी. देश में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने और वैश्विक आतंकी संगठनों से कथित संबंध को लेकर आतंक निरोधक कानून यूएपीए के तहत पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों को गत 28 सितंबर को प्रतिबंधित कर दिया गया था.
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Tags: Karnataka, Karnataka High Court, PFIFIRST PUBLISHED : November 30, 2022, 15:52 IST