कार वालों सावधानअपने पास रख लें यह सर्टिफिकेट नहीं तो देने पड़ेंगे ₹10000
कार वालों सावधानअपने पास रख लें यह सर्टिफिकेट नहीं तो देने पड़ेंगे ₹10000
Transport Rules: ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से समय समय पर ऐसे नियम-कायदे बनाए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह की आरजकता से निपटा जा सके. सिक्किम परिवहन विभाग ने अब एक ऐसा नियम लागू किया है, जिसका पालन करना वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है.
नई दिल्ली/गंगटोक. केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें समय-समय पर और जरूरत के अनुसार ट्रैफिक नियम बनाते रहते हैं. वाहन चालकों के लिए इसका पालन करना अनिवार्य होता है. प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जाता है. पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम ने हाल में ही ऐसा ही एक नियम लागू किया है. इसका उद्देश्य बढ़ते ध्वनि और खासकर वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना है. सिक्किम के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वाहन चालकों के लिए PUC सर्टिफिकेट (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाणपत्र) लेकर चलना अनिवार्य कर दिया है. ऐसा न करने वाले चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा.
सिक्किम सरकार ने शनिवार 3 अगस्त 2024 को वाहन चालकों के लिए PUC सर्टिफिकेट लेकर चलना अनिवार्य कर दिया है. इस बाबत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यदि वाहन चालक अपने साथ PUC सर्टिफिकेट लेकर नहीं चलेंगे और मांगे जाने पर नहीं दिखाएंगे तो उनसे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. बता दें कि बहुत से वाहन चालक अपने साथ PUC सर्टिफिकेट लेकर नहीं चलते हैं. कई तो ऐसे भी होते हैं, जो अपने वाहनों का प्रदूषण जांच तक नहीं कराते हैं. अब राज्य सरकार ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती बरतने के मूड में है.
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PUC को लेकर क्या है आदेश?
सिक्किम सरकार की ओर से जारी नए आदेश में PUC सर्टिफिकेट को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया है. ट्रांसपोर्ट सेक्रेट्री मनीष प्रधान की ओर से जारी सर्कुल में कहा गया है कि सक्षम अथॉरिटी की ओर से अप्रूवल मिलने के बाद PUC सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. दरअसल, सिक्किम सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए PUC सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य किया है. बता दें कि बहुत से वाहन ऐसे भी होते हैं, जो बिना PUC जांच के ही सड़कों पर दौड़ते रहते हैं. नियमों में सख्ती के बाद सड़कों पर ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगाम लगने की उम्मीद है.
नहीं सुधरे तो 10 हजार रुपये का लग सकता है जुर्माना
सिक्किम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चालान कटने के 15 दिन के बाद भी यदि वाहन चालक की ओर से PUC सर्टिफिकेट पेश नहीं किया जाता है तो जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपये वसूला जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि किसी वाहन चालक के पास PUC सर्टिफिकेट है, फिर भी सीमा से ज्यादा धुआं निकलता हुआ पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.
Tags: Sikkim News, Transport departmentFIRST PUBLISHED : August 3, 2024, 18:43 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed