बिना बताए ड्यूटी से रहे गायब नौकरी गई और बकाया वेतन भी नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता (कंपनी) को अपने रिकॉर्ड में कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में दिए गए पते पर भरोसा करने के लिए कतई दोषी नहीं ठहराया जा सकता.